मुजफ्फरपुर में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि उठाव करने के मामले में महिला गिरफ्तार

पांच साल पूर्व आरोपितों ने फर्जीवाड़ा कर करीब नौ करोड़ रुपये का कर लिया था उठाव समीक्षा में मामला पकड़ाया तो की गई कार्रवाई। विस्थापित परिवार के मकान मुआवजे में फर्जीवाड़ा कर राशि लेने का मामला। पूछताछ कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 01:15 PM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 01:15 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि उठाव करने के मामले में महिला गिरफ्तार
पूछताछ में आरोपित महिला की पहचान औराई जीवाजोड़ के पानो देवी के रूप में हुई है।

मुजफ्फरपुर, जासं। बागमती परियोजना के तहत बन रहे विस्थापित परिवार के मकान मुआवजे में फर्जीवाड़ा कर राशि उठाव करने के मामले में फरार चल रही महिला को सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपित महिला की पहचान औराई जीवाजोड़ के पानो देवी के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। बता दें कि 2016 में तत्कालीन विशेष भूअर्जन पदाधिकारी एके पाल ने सदर थाने में इससे संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पानो देवी समेत पांच दर्जन से अधिक लोगों को आरोपित किया गया था। पुलिस का कहना है कि इन सभी आरोपितों पर फर्जीवाड़ा कर अपनी जमीन बताकर करीब नौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि उठाव कर लेने का आरोप लगाया गया था। इसमें से अधिकतर आरोपित जमानत करा चुके हैं। गत सप्ताह वरीय पुलिस अधिकारियों ने लंबित केसों की समीक्षा की तो यह मामला पकड़ में आया। इसके बाद जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि मामले में अभी दो आरोपित फरार है। इनकी गिरफ्तारी की कवायद चल रही है। दूसरी ओर गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में महिला ने राशि उठाव के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की। 

थाने पर सुलझा दो दशकों का भूमि विवाद

औराई (मुजफ्फरपुर), संस : थाना परिसर में शनिवार को थानाध्यक्ष राजेश कुमार की अध्यक्षता में 20 वर्षों के भूमि विवाद का निपटारा किया गया। निपटारे के उपरांत दोनों पक्षों को गले मिलवा कर पूर्व से चल रहे मुकदमे में सुलह कराने की भी सहमति बनाई गई। विदित हो कि थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी मो. सिराज एवं गुलाम मुस्तफा हसन के बीच भूमि विवाद 20 वर्षों से चल रहा था जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। पंचों ने दोनों पक्षों का बयान सुनकर फैसला सुनाते हुए कहा कि गुलाम मुस्तफा हसन की घरारी में निकल रहे दो धुर जमीन के एवज में गुलाम मुस्तफा हसन मो. सेराज को पांच धुर जमीन देंगे जिसे दोनों पक्षों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पंचों ने दोनों पक्षों से कहा कि 15 दिनों के अंदर दोनों पक्ष एक दूसरे को फैसले के अनुसार जमीन का निबंधन कर देंगे। मौके पर सरपंच शत्रुघन कुमार, वार्ड सदस्य मुनाजिर हसन, लालबाबू बारी आदि मौजूद थे।

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