आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन का भंडारण न करें निजी अस्पताल

निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेहतर और पारदर्शी तरीके से इलाज को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने समीक्षा बैठक की।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 07 May 2021 01:18 AM (IST) Updated:Fri, 07 May 2021 01:18 AM (IST)
आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन 
का भंडारण न करें निजी अस्पताल
आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन का भंडारण न करें निजी अस्पताल

मुजफ्फरपुर : निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेहतर और पारदर्शी तरीके से इलाज को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने समीक्षा बैठक की। निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में डीएम ने निजी अस्पतालों के प्रबंधकों से कहा कि आपदा में समन्वय के साथ कार्य करने की जरूरत है। कोविड मरीजों के इलाज के प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उपलब्ध आवश्यक संसाधन विशेष तौर पर ऑक्सीजन का भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधकों से आवश्यकता के अनुरूप ही ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करने का आग्रह किया। साथ ही उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता बरतने को कहा। कहा, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धता को लेकर प्रशासन गंभीरता से प्रयास कर रहा है।

डीएम ने स्पष्ट किया कि निजी अस्पतालों में भर्ती कोविड संक्रमितों का इलाज निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप हो। सरकार के गाइडलाइन का पूरी तरह पालन हो। इलाज के नाम पर अधिक राशि लेने वाले अस्पताल पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीडीसी डॉ. सुनील कुमार झा ने कहा कि कोविड संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति की जा रही है। गैप को भरने के दिशा में प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। वैसे व्यक्ति समूह या संस्थान जो ऑक्सीजन का भंडारण या कालाबाजारी में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों पर महामारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। ऑक्सीजन प्लांट पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनकी देखरेख में पारदर्शिता के साथ ऑक्सीजन का वितरण कराया जा रहा है। गाइडलाइन के साथ मेडिकल कचरा का निस्तारण नहीं करने पर कार्रवाई

नगर आयुक्त ने अस्पताल प्रबंधकों से अनुरोध किया कि मेडिकल वेस्ट का निर्धारित गाइडलाइन के तहत निस्तारण किया जाए। इसमें लापरवाही से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पतालों का ऑक्सीजन कोटा तय

बैठक में निजी अस्पताल के प्रबंधकों ने बेडों की संख्या, आइसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या, वेंटिलेटर का उपयोग, ऑक्सीजन की उपलब्धता और आवश्यकता से संबंधित अपनी बातें रखीं। सभी निजी अस्पताल के लिए उनकी सहमति के आधार पर ऑक्सीजन कोटा फिक्स किया गया है। उसी अनुरूप उन्हें ऑक्सीजन गैस मुहैया कराया जाएगा। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा बाजार में आवश्यक दवाओं की किल्लत से जुड़ी समस्याओं को भी रखा गया। डीएम ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के बारे में सूचना देने में संकोच नहीं करें। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। उक्त सूचना देने के लिए अधिकारियों के नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। बैठक में एडीएम राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता श्रेष्ठ अनुपम, डीसीएलआर पूर्वी एवं पश्चिमी, सिविल सर्जन, ड्रग्स इंस्पेक्टर आदि मौजूद थे।

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