लग्जरी वाहनों से घूमनेवाले अब गांवों में लगा रहे पैदल दौड़, दरभंगा में पंचायत चुनाव की तैयारी

दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया प्रत्याशी इन दिनों वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हैं। सुबह हो शाम हर दरवाजे पर हाथ जोड़ते देखे जा रहे प्रत्याशी। चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी एक दूसरे की गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए हैं।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 04:50 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 04:50 PM (IST)
लग्जरी वाहनों से घूमनेवाले अब गांवों में लगा रहे पैदल दौड़, दरभंगा में पंचायत चुनाव की तैयारी
ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे मुख‍िया प्रत्‍याशी। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

दरभंगा, जासं। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव मैदान में प्रत्याशी अपने ताकत और पकड़ की जोर आजमाइश में जुट गए हैं। वोटरों को अपने पक्ष मे लुभाने के लिए हर जतन करने को तैयार है। चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी एक एक वोटर को वर्तमान समय में अपना अजीज बताने से भी नहीं चूक रहे है। लग्जरी गाडिय़ों पर सवारी करने वाले आज घर-घर लोगों से अपने पक्ष में समर्थन की गुहार लगा रहे हैं। सुबह सवेरे से ही प्रत्याशियों का गांव गांव घूम दलानों पर बैठ टोले के मुख्य व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने को प्रयासरत दिख रहे हैं। चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी एक दूसरे की गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए हैं। एक प्रत्याशी जहां पहुंचे नहीं की दूसरे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भी समय निकाल अपनी हाजिरी लगाने से बाज नहीं आ रहे।

चुनाव जीतने के लिए अब धार्मिक, जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लें सकेंगे प्रत्याशी

पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी कई तरह के हथकंडे अपनाकर मतदाताओं को अपनी तरफ आकषिॅत करने की जुगत में लगे रहते हैं । इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को लेकर कई तरह के दिशा - निदेॅश जारी किया है। चुनावी प्रचार के दौरान प्रत्याशी सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे । अन्य प्रत्याशी के खिलाफ टीका टिप्पणी करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा चुकी है। चुनाव जितने के लिए धार्मिक, जाति व भाषा भावनाओं का सहारा लेने वाले प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की गाज गिर सकती है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ले प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है । निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार - प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं हो सकेगा । साथ ही कोई भी प्रत्याशी किसी प्रत्याशी के खिलाफ व्यक्तिगत टीका - टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले कथन देंगे । ऐसा करने वाले प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

धार्मिक स्थल नही बनेगा प्रचार स्थल

पंचायत चुनाव के संबंध में जारी निर्देश के मुताबिक किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक है। वहीं चुनाव जितने के लिए धार्मिक, जाति व भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना निश्चित है। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।

नही हटा सकेंगे दूसरे प्रत्याशी का पोस्टर

पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी को चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए प्रत्याशी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं परंतु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है। किसी भी प्रत्याशी का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे।

राजनीतिक दल के झंडे के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध

पंचायत चुनाव में चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा आदि से चुनाव प्रचार प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे। शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्रामगृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा चुनाव बैठक के लिए किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार एवं चारदीवारी पर प्रत्याशी तथा उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे और ना ही किसी प्रकार का नारा लिखा जा सकेगा।

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