पश्‍च‍िम चंपारण में करोड़ों की मालकिन नगर पंचायत अध्यक्ष उठा रहीं वृद्धा पेंशन

पश्‍च‍िम चंपारण में एक अजीबों-गरीब मामला सामने आया है। वर्ष 2017 में चुनावी हलफनामे में नगर अध्यक्ष की उम्र 49 वर्ष वर्ष 2019 में वृद्धापेंशन के लिए उम्र 66 हो गई। पेंशन उठाने में उम्र की हेरा फेरी भी की गई है।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 10:26 PM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 10:26 PM (IST)
पश्‍च‍िम चंपारण में करोड़ों की मालकिन नगर पंचायत अध्यक्ष उठा रहीं वृद्धा पेंशन
पश्‍च‍िम चंपारण में वृद्धा पेंशन में फर्जीवाड़ा़ का मामला सामने आया है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पश्‍च‍ि‍म चंपारण (चनपटिया), जासं। नगर पंचायत की अध्यक्ष विमला देवी ने वर्ष 2017 के चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का व्योरा करोड़ों में दिया है। अपनी वार्षिक आय 2.5 लाख, 500 ग्राम सोना, 25 लाख का दो मंजिला छतदार मकान, 48 लाख का 4 कट्ठा शहरी जमीन आदि हलफनामे में दर्ज किया है। बावजूद इसके वह वृद्धा पेंशन का लाभ ले रही हैं। पेंशन उठाने में उम्र की हेरा फेरी भी की गई है। नगर अध्यक्ष विमला देवी ने वर्ष 2017 में नगर पंचायत चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र 49 वर्ष बताई है। लेकिन वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए उनका उम्र 66 वर्ष बताया गया है। इस बात की पुष्टि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की साइट से हुई है।

विभाग की सूची मे लाभार्थी का नाम विमला देवी व पति का नाम दीनानाथ प्रसाद एवं लाभार्थी संख्या 000010739706 अंकित है। जबकि सरकार ने वृद्ध पुरुष एवं महिला को इस योजना का लाभ देने के लिए उम्र की सीमा 60 वर्ष तय की है। चुनावी हलफनामे एवं वृद्धा पेंशन की योजना में अंतराल 17 वर्ष का है। उधर, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी बसंत कुमार का कहना है कि अभी तक ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा है तो यह बहुत गंभीर मामला है। जांच कर कार्रवाई होगी। वहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष विमला देवी ने कहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है।

बिजली के खंभे पर मिला जिप उम्मीदवार का पोस्टर, केस

मैनाटांड़। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में स्थानीय थाने में केस दर्ज हुआ है। सीओ कुमार राजीव रंजन ,मैनाटाड़ धनंजय कुमार और सेक्टर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद यादव पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर क्षेत्र भ्रमण थे। तभी बस्ठा जाने वाली रास्ता में बिजली के खंभे पर एक जिला परिषद प्रत्याशी का बैनर टंगा हुआ दिखा। जिसे जब्त कर थाना लाया गया ।थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के आवेदन पर नरकटिया के सरफराज आलम के विरुद्ध मॉडल कांड आफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है ।उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में हर हाल में केस दर्ज होगी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है। उसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई तय है।

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