लड़की को बरगलाकर कर द‍ि‍या कांड, आरोप‍ित को 20 वर्ष की सजा, ब‍िहार के बेत‍िया की घटना

पश्‍चिम चंपारण में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट आरोपित को 20 वर्ष की सजा सुनाई। 20000 जुर्माना देने का भी आदेश आरोप‍ित ने नाबाल‍िग को धोखे से घर के बाहर न‍िकाला और दुष्‍कर्म की घटना को अजाम द‍िया।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 09:51 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 09:51 PM (IST)
लड़की को बरगलाकर कर द‍ि‍या कांड, आरोप‍ित को 20 वर्ष की सजा, ब‍िहार के बेत‍िया की घटना
पश्‍च‍िम चंपारण के बेत‍िया दुष्‍कर्म के आरोप‍ित को सजा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पश्‍च‍िम चंपारण, जासं। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त अर्जुन साहनी को दोषी पाया है। सजा के ब‍िंदु पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त को पॉक्सो की धारा- 5 में बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ-साथ बीस हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है। वही न्यायाधीश ने अर्जुन साहनी को भादवि की धारा 376 में भी दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने कहा हैं कि सभी सजाए साथ-साथ चलेगी। विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया हैं कि यह घटना वर्ष 18 की है। पीडि़ता अपने घर पर थी। तभी सजायाफ्ता उसके पास आया और उसे बरगलाने के नीयत से कहा कि तुम्हारे खेत में बंदर आकर फसल का नुकसान कर रहा है। पीडि़ता दौड़े-दौड़े खेत में गई तो कहीं बंदर नहीं पाई। देखी उसका पीछा करता हुआ अर्जुन साहनी उसके पास पहुंच गया और फिर धारदार हथियार दिखाते हुए हाथ पकड़ लिया। धमकाने लगा चिल्लाओगी तो जान से मार देंगे। डरा धमका कर दुराचार किया। धमकी दिया किसी को बताओंगे तो जान से मार देंगे। रोती बिलखती पीडि़ता घर आई और परिजनों को सारी बात बताई। पीडि़ता के आवेदन पर धनहा थाना की पुलिस ने कांड संख्या 161/18 दर्ज कर लिया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।

शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, आरोपित गिरफ्तार

नरकटियागंज। शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर पुलिस में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित युवक तर्शन साह है। मामले में लड़की के आवेदन पर शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि वर्ष 2018 में आरोपित उसके घर आया। लड़की सिलाई कटाई करके अपने परिवार के भरण पोषण में सहयोग करती है। आरोपित ने उसे शादी का झांसा दिया। यौन शोषण करने लगा।

नरकटियागंज और बेतिया शहर में भी ले जाकर उससे संबंध बनाया। लेकिन शादी की बात पर वह टाल मटोल करने लगा। बीते 5 सितंबर को भी आरोपित ने उससे दुराचार किया। फिर शादी की बात पर वह आग बबूला हो गया और जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट की। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि लड़की के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

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