पुलिस हिरासत में अभियुक्त की पिटाई मामले में न्यायालय ने अनुसंधानक को लगाई फटकार, पश्‍च‍िम चंपारण का मामला

West Champaran News उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने एसपी को जांच कर कार्रवाई करने का लिखा पत्र 29 सितंबर को जांच प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने का भी दिया आदेश। पेशी के दौरान अभियुक्त ने विशेष न्यायाधीश से पुलिस हिरासत में मारपीट किए जाने की दी जानकारी।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 09:35 PM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 09:35 PM (IST)
पुलिस हिरासत में अभियुक्त की पिटाई मामले में न्यायालय ने अनुसंधानक को लगाई फटकार, पश्‍च‍िम चंपारण का मामला
पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश

पश्‍च‍िम चंपारण, जासं। शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार नौतन थाने के बलुआ गांव निवासी आरोपित परशुराम यादव को पुलिस हिरासत में पिटाई करने के मामले को न्यायालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। जख्मी आरोपित का इलाज नहीं कराने, न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय ने नौतन थाना कांड संख्या 359/21 के अनुसंधानक के साथ-साथ थानाध्यक्ष की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने न्यायालय आदेश की प्रति को प्रेषित करते हुए कानून के खिलाफ काम करने वाले जिम्मेवार पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने जांच प्रतिवेदन और की गई कार्रवाई को न्यायालय में 29 सितंबर को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। बताया जाता है कि नौतन थाने की पुलिस ने कांड संख्या 359/21 के आरोपित परशुराम यादव को गिरफ्तार कर 22 सितंबर को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पेशी के दौरान अभियुक्त परशुराम यादव ने विशेष न्यायाधीश से पुलिस हिरासत में बुरी तरह मारपीट किए जाने की जानकारी दी। तब न्यायाधीश ने न्यायालय में उपस्थित कांड के अनुसंधानक को फटकार लगाते हुए अभियुक्त को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने और मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके अनुसंधानक ने दूसरे दिन 23 सितंबर को अभियुक्त परशुराम यादव को ना तो न्यायालय में प्रस्तुत किया और नहीं उसका कोई इलाज संबंधित प्रतिवेदन दिया।

24 सितंबर को अनुसंधानक ने अभियुक्त परशुराम यादव को न्यायालय में डिस्चार्ज स्लिप के साथ प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने अदालत में जब कांड के अनुसंधानक से 22 व 23 सितंबर को किसी प्रकार की सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब नाराज न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले से अवगत कराने के लिए आदेश की प्रति प्रेषित किया और आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। प्राथमिकी में परशुराम यादव पर आरोप है कि बीते 21 सितंबर को वह नौतन बाजार में शराब पीकर हंगामा और गाली गलौज कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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