मीनापुर के थानाध्यक्ष व आइओ से जवाब-तलब, इस मामले में कोर्ट ने स्पष्टीकरण देने का दिया आदेश

केस डायरी दाखिल नहीं करने पर एडीजे-एक राकेश कुमार मालवीय के कोर्ट ने मीनापुर थानाध्यक्ष व जांच अधिकारी से जवाब-तलब किया है। 12 नवंबर को स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में केस डायरी दाखिल करने का आदेश दिया है।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 11:32 AM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 11:32 AM (IST)
मीनापुर के थानाध्यक्ष व आइओ से जवाब-तलब, इस मामले में कोर्ट ने स्पष्टीकरण देने का दिया आदेश
केस डायरी पेश नहीं किए जाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है।

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जमानत अर्जी की सुनवाई के मामले में केस डायरी दाखिल नहीं करने पर एडीजे-एक राकेश कुमार मालवीय के कोर्ट ने मीनापुर थानाध्यक्ष व जांच अधिकारी से जवाब-तलब किया है। 12 नवंबर को स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में केस डायरी दाखिल करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर दोनों के वेतन पर रोक लगाने की चेतावनी दी गई है। मीनापुर थाना क्षेत्र के नेहालपुर के नवीन कुमार ने 13 जनवरी 2019 को फायरिंग कर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। इस मामले में शाहपुर के नवल राय समेत आधा दर्जन पर एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोपित की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी जिला जज के कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिला जज ने इस अर्जी को सुनवाई के लिए एडीजे के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन केस डायरी पेश नहीं किए जाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है।  

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