West Champaran : एंबुलेंस खरीदने के लिए परिवहन योजना के लाभुकों को मिलेगा 50 फीसद अनुदान

Bihar News पश्चिम चंपारण में सभी प्रखंड के दो लाभुक योजना से होंगे लाभान्वित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत आठवें चरण में प्रति प्रखंड में दो लाभुकों (एक एससी/एसटी एवं एक इबीसी) को एंबुलेंस खरीदने करने पर वाहन मूल्य का 50 प्रतिशत (अधिकतम 02 लाख) अनुदान दिया जाना है।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 12:58 PM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 12:58 PM (IST)
West Champaran : एंबुलेंस खरीदने के लिए परिवहन योजना के लाभुकों को मिलेगा 50 फीसद अनुदान
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लाभुकों के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था

पश्चिम चंपारण( जासं) । कोरोना महामारी के दौर में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लाभुकों के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत आठवें चरण में प्रति प्रखंड में दो लाभुकों (एक एससी/एसटी एवं एक इबीसी) को एंबुलेंस खरीदने करने पर वाहन मूल्य का 50 प्रतिशत (अधिकतम 02 लाख) अनुदान दिया जाना है। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया हैं कि इस कार्य को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति ससमय पूरा करें। इस आफर की व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराएं। ताकि लाभुक सरकार की योजना का लाभ ले सकें।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत आठवें चरण में प्रति प्रखंड दो लाभुकों द्वारा एंबुलेंस क्रय कराने से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16मई 2021 है। चयनित लाभुकों को 24.05.2021 को एंबुलेंस क्रय करने के लिए चयन पत्र हस्तगत कराया जायेगा। इसके बाद चयनित लाभुकों द्वारा एंबुलेंस क्रय कर अनुदान के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करना होगा। आवेदन समर्पित करने के 07 दिनों के अंदर अनुदान राशि का भुगतान संबंधित बीडीओ द्वारा किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि पूर्व में 8 वें चरण में आवेदन का चुके लाभुक भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बीडीओ को लिखित आवेदन समर्पित करना होगा। लाभुक इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित बीडीओ एवं जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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