मुजफ्फरपुर के चर्चित राकेश हत्याकांड में नामजद आरोपित उसकी पत्नी राधा निजी मुचलके पर रिहा

मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा के साथ राधा को दो दिन पहले स्टेशन रोड से पुलिस ने लिया था हिरासत में। पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान में सुभाष ने हत्याकांड में राधा की संलिप्तता से किया था इन्कार। इसका उसको मिला लाभ।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 09:06 AM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 09:06 AM (IST)
मुजफ्फरपुर के चर्चित राकेश हत्याकांड में नामजद आरोपित उसकी पत्नी राधा निजी मुचलके पर रिहा
रिहा होने के बाद भी पुलिस जांच के घेरे में रहेगी राधा। फोटो- जागरण

मुजफ्फरपुर, जासं। नगर थाना के बालूघाट मोहल्ला में सुनील कुमार शर्मा के किराये दिए गए फ्लैट में राकेश कुमार की हत्या के मामले में उसकी पत्नी राधा देवी को पुलिस ने निजी मुचलके पर रिहा कर दिया है। दो दिन पहले पुलिस ने उसे मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा के साथ स्टेशन रोड के निकट से हिरासत में लिया था। सुभाष को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सुभाष ने पुलिस के समक्ष अपनी स्वीकारोक्ति बयान में इस हत्याकांड में राधा देवी की संलिप्तता से इन्कार किया। पुलिस ने इसका लाभ देते हुए उसे रिहा किया, लेकिन उसके खिलाफ जांच जारी रहेगी। 

चलेगा स्पीडी ट्रायल

मामले के आइओ सिकंदरपुर ओपी अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या से संबंधित वैज्ञानिक व मैनुअल साक्ष्य मिले हैं। सुभाष के खिलाफ जल्द ही कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए वरीय अधिकारी को अनुशंसा भेजेंगे।

यह है मामला

18 सितंबर की रात बालूघाट मोहल्ला में स्थित सुनील कुमार शर्मा के किराये दिए गए बंद फ्लैट में विस्फोट हुआ था। इससे धुंआ निकलते देख अन्य किरायेदारों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी थी। आग बुझाने के क्रम में कमरे के अंदर एक ड्रम में टुकड़े-टुकड़े में शव मिला था। यह शव राकेश कुमार का था। राकेश के भाई अखाड़ाघाट कर्पूरी नगर निवासी ने दिनेश सहनी ने सुभाष शर्मा, राकेश की पत्नी राधा देवी, साली कृष्णा देवी व साढू विकास कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।  

शादी की नीयत से किशोरी का अपहरण

जासं, मुजफ्फरपुर : सदर थाना के एक मोहल्ला से शादी की नीयत से किशोरी का अपहरण कर लिया गया। उसके भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें एक मोबाइल धारक को आरोपित बनाया है। प्राथमिकी में कहा है कि 21 सितंबर की सुबह जब परिवार के लोग जागे तो घर का दरवाजा खुला था और उसकी बहन गायब थी। काफी खोजबीन के बाद वह नहीं मिली। वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई। जांच से पता चला कि उसकी बहन बराबर एक मोबाइल नंबर से बात करती थी। घटना की रात भी दो बजे व चार बजकर 24 मिनट पर उसी नंबर पर बातचीत हुई थी। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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