Bihar Crime : बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म किया, पीड़िता बोली- मां से बोल दूंगी, फिर दे दिया जहर, जानिए कोर्ट का फैसला...

West champaran crime बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पीडि़ता को जहर खिलाने के मामले में आरोपित को दस वर्ष की सजा हुई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। आरोपित को सजा मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 09:39 PM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 03:18 PM (IST)
Bihar Crime : बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म किया, पीड़िता बोली- मां से बोल दूंगी, फिर दे दिया जहर, जानिए कोर्ट का फैसला...
पश्चिम चंपारण के बेतिया में दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की सजा। प्रतीकात्मक तस्वीर

पश्चिम चंपारण, जासं। बेतिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की एक ऐसी घटना हुई थी जो सबको झकझोर दिया था। आरोपति ने दुष्कर्म के बाद पीडि़ता को मांं से शिकायत करने  की बात सूनकर जहर खिला दिया था। लेकिन वह फिर भी बच गई। आखिरकार दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की को जहर खिला देने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त अर्जुन कुशवाहा को दोषी पाया है।

गुरुवार को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 03 में दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ-साथ बीस हजार रुपया जुर्माना देने का आदेश दिया है। फैसले में जुर्माना की राशि अदा नहीं किए जाने पर दो माह का अतिरिक्त सजा बढ़ा जाने का प्रावधान है। वही न्यायाधीश ने अर्जुन कुशवाहा को भादवि की धारा 506 में भी दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास की सजा मुकर्रर की है। सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने कहा हैं कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। उपरोक्त मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने दी। बताया कि यह घटना भितहां थाने क्षेत्र के एक गांव की है। इस कांड की सूचक स्वयं पीडि़ता है। 15 अक्टूबर 2019 की देर रात को वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान अर्जुन कुशवाहा उसे पकड़ लिया। हाथ पकड़ कर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। जब पीडि़ता ने कहा कि वह अपनी मां से शिकायत करेगी तो आरोपित  भड़क गया और जान से मारने की नीयत से नाबालिग को जहर खिला दिया। पीडि़ता के फर्द बयान के आधार पर पर बगहा महिला थाने की पुलिस ने अर्जुन कुशवाहा के खिलाफ कांड कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।

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