पश्चिम चंपारण में बालू के अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए बनी रणनीति

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में डीएम कुंदन कुमार में बालू खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी एसडीएम एवं एसडीपीओ को विशेष जिम्मेदारी दी है। कहा कि एसडीएम और एसडीपीओ अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण कर इसकी मॉनिटरिंग करें।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Thu, 19 Aug 2021 09:38 AM (IST) Updated:Thu, 19 Aug 2021 09:38 AM (IST)
पश्चिम चंपारण में बालू के अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए बनी रणनीति
नियमित रूप से औचक जांच का निर्देश भी दिया गया। फोटो- जागरण

पश्चिम चंपारण, जासं। जिले के ईंट भट्ठा संचालकों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। टैक्स भुगतान नहीं करने वाले ईंट भट्ठा संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। साथी बालू खनन एवं परिवहन पर प्रतिबंध के बावजूद यह कृत्य करने वाले लोगों पर शिकंजा कसेगा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में डीएम कुंदन कुमार में बालू खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी एसडीएम एवं एसडीपीओ को विशेष जिम्मेदारी दी है। कहा कि एसडीएम और एसडीपीओ अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण कर इसकी मॉनिटरिंग करें। साथी थानेदारों को विशेष चेतावनी दे की बालू खनन एवं परिवहन की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा, एसडीएम विद्यानाथ पासवान, साहिला, एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडेय समेत अन्य उपस्थित रहे।

कराई जाएगी वाहनों की औचक जांच

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि अभियान चलाकर वाहनों पर ओवरलोडिंग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कारगर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। नियमित रूप से औचक जांच कराई जाय। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं बिहार मोटर नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।वाहनों पर ओवरलोडिंग करने वाले दोषी वाहन मालिक, संवेदक सहित अधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी।

ओवर लोडिंग से सड़कों और पुलों को पहुंच रही क्षति

जिलाधिकारी ने कहा कि वाहनों पर ओवर लोडिंग होने से बहुमूल्य पुल एवं सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आधारभूत संरचनाओं का क्षरण हो जाता है। सड़क दुर्घटनाओं से आर्थिक एवं मानवीय क्षति होती है। वाहनजनित प्रदूषण में इजाफा होता है और सरकारी राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। ओवरलोडिंग पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्परतापूर्वक कार्य करना होगा।

14 चक्का के ट्रक से बालू - गिट्टी परिवहन पर प्रतिबंध

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम-211 में मालवाहक वाहनों में सामान को बांधकर एवं ढंक कर परिचालित करने का प्रावधान किया गया है। आवेरलोडेड वाहनों की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से 14 चक्कों एवं उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी के उठाव एवं परिवहन हेतु निषिद्ध किया गया है। 06 से 10 एवं 12 चक्के के ट्रकों में बालू/गिट्टी के परिवहन हेतु डाला की अधिकतम उंचाई क्रमशः 3.0 फीट एवं 3.5 फीट निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया गया उक्त सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायी जाय।

बालू भंडारण कर कालाबाजारी करने वालों पर करें कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कहा कि बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मद्देनजर लगातार छापेमारी अभियान, जांच अभियान चलाया जाय। मुख्य मार्गों पर हो रहे ट्रकों के परिचालन का नियमित रूप से जांच कर कड़ी कार्रवाई करें। बालू का अवैध स्टॉक करने वालों के विरूद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलायें। बिना चालान, फर्जी चालान (अवैध चालान) तथा एक ही चालान पर दो बार बालू की ढुलाई करने वाले ट्रकों, टै्रक्टरों को जब्त कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाय।

जुलाई से सितंबर तक बालू खनन पर रहता है रोक

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में बालू का खनन मॉनसून के मद्देनजर वर्जित है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी सूरत में बालू का खनन नहीं होने पाए। सभी एसडीएम, एसडीपीओ, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी को सख्त हिदायत दिया गया कि वाहनों पर ओवर लोडिंग एवं बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कारगर तरीके से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई करें। 

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