पश्‍च‍िम चंपारण के बगहा में मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों पर लगेगा जुर्माना, बंद होगी दुकान

शाम सात बजे के बाद बंद हो जाएंगी सभी दुकानें 30 तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के प्रति फिक्रमंद रहने की जरूरत लापरवाही पड़ सकती भारी। खेत खलिहान दुकान सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च स्कूल कॉलेज समेत अन्य स्थलों महीनों सन्नाटा पसरा रहा।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sun, 11 Apr 2021 01:24 PM (IST) Updated:Sun, 11 Apr 2021 01:24 PM (IST)
पश्‍च‍िम चंपारण के बगहा में मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों पर लगेगा जुर्माना, बंद होगी दुकान
एक बार फिर से कोरोना नये स्ट्रेन के रूप में लोगों को डरा रहा।

पश्‍च‍िम चंपारण, जासं। बीते वर्ष कोरोना वायरस का संकट बढ़ा तो सरकार ने तत्काल लॉकडाउन को प्रभावी कर दिया। लॉकडाउन की अवधि में लोगों पर पुलिसिया सख्ती बढ़ी तो सड़कें सूनी हो गईं। लोगों का घरों से निकलना तक बंद हो गया। खेत, खलिहान, दुकान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल, कॉलेज समेत अन्य स्थलों महीनों सन्नाटा पसरा रहा। कुछ महीनों बाद हालात सुधरे तो धीरे-धीरे जन-जीवन पटरी पर लौटने लगा। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना राख के भीतर छिपी चिंगारी की तरह चिंता का सबब बना रहा। अब, एक बार फिर से कोरोना नये स्ट्रेन के रूप में लोगों को डरा रहा।

बीते वर्ष की अपेक्षा इस साल कोरोना के प्रसार का खतरा कई गुना अधिक हो गया है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे खतरे के बीच सरकार ने स्कूल कॉलेजों को 11 से बढ़ाकर 18 अप्रैल तक बंद कर दिया है। जबकि धार्मिक स्थलों पर तत्काल प्रवेश पर बंदिश लगा दी गई है। बढ़ रहे खतरे के बीच आम आवाम से पूरी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। जिस तरह से कोरोना के प्रसार की गति बढ़ी है, सतर्कता लाजिमी है। हालांकि अब, लोगों में मन से कोरोना का भय समाप्त हो गया है। बिना मास्क के बाजारों में भ्रमण करते लोग, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ व चोरी-छिपे स्कूल, कोचिंग संस्थानों का संचालन इसकी बानगी है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं होना चिंता बढ़ा रहा। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता तैयारी की गई है कि नियम तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए।

सात बजे के बाद खुली मिली दुकान तो होगी कार्रवाई

कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी दुकानों को संध्या सात बजे तक ही संचालित करने का आदेश दिया है। इसके साथ दुकानदार को निश्चित रूप से मास्क लगाना होगा। बिना मास्क के सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों को खाली हाथ लौटना होगा। यदि पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की जांच में दुकानदार बिना मास्क के पाया गया तो अगले आदेश तक उसकी दुकान सील रहेगी। इसके साथ जुर्माना समूेत सुसंगत धाराओं के तहत अग्रेतर कार्रवाई होगी। इस आदेश से अनुमंडल के सभी दुकानदारों को अवगत करा दिया गया है।

बाजार में बेफिक्र घूम रहे लोग

कोरोना ने दोबारा दस्तक दी है। इसके बावजूद लोग बेपहरवाह हैं। शनिवार को नगर के बगहा दो स्थित प्रमुख बाजार में बिना मास्क के लोग भ्रमण करते नजर आए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी कहीं अनुपालन नहीं हो रहा था। बीते दिनों अधिकारियों ने मास्क जांच अभियान चलाया तो लोगों की सोच बदली थी, इस क्रम में 400 लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया। लेकिन, जांच बंद होने के साथ ही एक बार फिर से स्थिति यथावत हो गई। एसडीएम ने सभी बीडीओ-सीओ को जांच अभियान जारी रखने का आदेश दिया है।

पीएचसी में टीकाकरण जारी

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनुमंडल के सभी सातों प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की गति को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ आइसाेलेशन वार्डों की भी व्यवस्था की गई है। ताकि आपातकाल में इनका प्रयाेग किया जा सके। बगहा दो के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राजेश सिंह नीरज ने कहा कि मास्क व शारीरिक दूरी ही कोरोना के प्रसार को रोकने का उपाय है। टीकाकरण की गति को बढ़ा दिया गया है। एसडीएम शेखर आनंद ने कहा क‍ि सभी नियमों का पालन करें। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में प्रशासनिक महकमे का सहयोग करें।

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