महिला चिकित्सक, एएनएम और परिवार कल्याण परामर्शी से समस्तीपुर सीएस ने पूछा स्पष्टीकरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गजपट्टी में कार्यरत एएनएम शैल कुमारी द्वारा भी कार्य स्थल से 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने को लेकर फटकार लगाई गई ।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 04:11 PM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 04:11 PM (IST)
महिला चिकित्सक, एएनएम और परिवार कल्याण परामर्शी से समस्तीपुर सीएस ने पूछा स्पष्टीकरण
रेफरल अस्पताल ताजपुर से छह महीने से बिना सूचना ड्यूटी से गायब है परामर्शी।

समस्तीपुर, जासं। सिविल सर्जन ने कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने को लेकर महिला चिकित्सक, एएनएम और परिवार कल्याण परामर्शी से स्पष्टीकरण किया है। इसमें सदर अस्पताल की महिला चिकित्सक डा. मेघा आहूजा से प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित नहीं होने को लेकर स्पष्टीकरण किया गया है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गजपट्टी में कार्यरत एएनएम शैल कुमारी द्वारा भी कार्य स्थल से 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने को लेकर फटकार लगाई गई। सिविल सर्जन ने एएनएम को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर अनाधिकृत रूप से कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने व मनमानी करने पर स्पष्टीकरण का जवाब प्रभारी के स्पष्ट मंतव्य के साथ समर्पित करने का आदेश दिया है।

एसीएमओ के आदेश भी प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हुई थी चिकित्सक

प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की पहचान किए जाने से संबंधित प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने हो लेकर सदर अस्पताल की संविदागत महिला रोग विशेषज्ञ डा. मेघा आहूजा से स्पष्टीकरण किया गया है। सिविल सर्जन और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने को लेकर स्पष्टीकरण किया था। लेकिन उक्त चिकित्सक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर 10 दिनों के उपरांत पुन: स्पष्टीकरण किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए जाने के कारण स्पष्टीकरण किया गया था। जो अभी तक अप्राप्त है, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं मनमानेपन को दर्शाता है। इसको लेकर दो दिनों के अंदर उपाधीक्षक के स्पष्ट मंतव्य के साथ स्पष्टीकरण का जवाब कार्यालय भेजने का आदेश दिया गया था। विदित हो कि विगत 21 सितंबर को बनारस स्टेट स्थित सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने को लेकर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दूरभाष के माध्यम से भाग लेने हेतु आदेशित किया गया था। इसके बावजूद भी महिला चिकित्सक प्रशिक्षण से अनुपस्थित रही। इससे स्पष्ट होता है कि उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं घाेर निंदनीय है।

अनाधिकृत रूप से कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण

अनाधिकृत रूप से कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने को लेकर परिवार कल्याण परामर्शी शालिनी प्रिया से सिविल सर्जन ने स्पष्टीकरण किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि 16 अप्रैल से अब तक उक्त कर्मी अनाधिकृत रूप से अपने कार्य स्थल रेफरल अस्पताल ताजपुर से अनुपस्थित है। विगत छह महीने से उक्त कर्मी या उनके परिवार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना कार्यालय को नहीं दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश के आलोक में यदि संविदा कर्मी लगातार 15 दिन बिना किसी सूचना के अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित है, तो उक्त पद को रिक्त माना जाएगा। चूंकि उक्त परामर्शी बिना किसी सूचना के अपने कार्य से 16 अप्रैल से अनुपस्थित है, तो क्यों नहीं उक्त पद को रिक्त मानते हुए सरकार को सूचित किया जाए। इसको लेकर मंतव्य पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्राप्त नहीं होने पर किसी भी कार्रवाई के लिए स्वयं की जिम्मेवारी होगी। सीएस ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को परिवार कल्याण परामर्शी के वर्तमान पते पर हाथों हाथ उपलब्ध कराते हुए उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। 

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