तत्कालीन एसडीओ पूर्वी व अन्य के खिलाफ निगरानी कोर्ट में परिवाद

तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) कुंदन कुमार व अन्य के विरुद्ध विशेष न्यायालय (निगरानी) में बुधवार को परिवाद दाखिल किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 01:44 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 01:44 AM (IST)
तत्कालीन एसडीओ पूर्वी व अन्य के खिलाफ निगरानी कोर्ट में परिवाद
तत्कालीन एसडीओ पूर्वी व अन्य के खिलाफ निगरानी कोर्ट में परिवाद

मुजफ्फरपुर : तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) कुंदन कुमार व अन्य के विरुद्ध विशेष न्यायालय (निगरानी) में बुधवार को परिवाद दाखिल किया गया है। इसे अहियापुर थाना के हरपुर बखरी के सुरेश राम ने दाखिल किया है। अन्य आरोपितों में एसडीओ पूर्वी के कार्यालय के वरीय लिपिक कृष्ण कुमार, हरपुर बखरी गांव के सुनील राम, ब्रह्मापुरा का चंदन कुमार व रिकू कुमार शामिल हैं। आरोप लगाया गया है कि इनमें तीन आरोपित एसडीओ पूर्वी कार्यालय में नाजायज कर्मचारी हैं। विशेष कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 16 नवंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

ये लगाए आरोप : सुरेश राम ने परिवाद में कहा है कि अहियापुर में उनकी 0.59 डिसमिल जमीन है। इस पर नाजायज तरीके से द्वितीय पक्ष के लोग मकान बना रहे थे। उन्होंने एसडीओ पूर्वी के कोर्ट में सीआरपीसी के धारा के तहत-144 लगाने के लिए अर्जी दाखिल की। इसकी सुनवाई के दौरान उन्होंने अहियापुर थाना से प्रतिवेदन मांगा। चार अप्रैल 2021 को थाना की ओर से प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसमें कहा गया कि जांच के क्रम में प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन पर द्वितीय पक्ष के अन्य लोगों की मदद से मकान बनाकर हड़पना चाहते हैं। इसके बाद धारा-144 की प्रक्रिया हुई। बाद में उसने धारा-145 व 146 के तहत कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। इस बीच आरोपितों ने षडयंत्र कर व मोटी राशि लेकर उस जमीन पर द्वितीय पक्ष का मकान बनवा दिया। इससे पहले आरोपितों ने उससे 40 हजार रुपये की मांग की। यह राशि देने से मना कर दिया। परिवाद में तत्कालीन एसडीओ पूर्वी व वरीय लिपिक पर अपने कार्यालय में नाजायज कर्मचारी से कार्य कराने का आरोप लगाया गया है। नाजायज कर्मचारी के माध्यम से घूस की राशि वसूली जाती थी। आरोप है कि दोनों अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी है।

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