तिलक मैदान रोड निगम भवन की सभी दुकानों को दो अगस्त तक खाली करने का आदेश

तलक मैदान रोड स्थित निगम भवन की सभी दुकानों को अब भवन खाली करना ही पड़ेगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 01:26 AM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 01:26 AM (IST)
तिलक मैदान रोड निगम भवन की सभी दुकानों को दो अगस्त तक खाली करने का आदेश
तिलक मैदान रोड निगम भवन की सभी दुकानों को दो अगस्त तक खाली करने का आदेश

मुजफ्फरपुर : तिलक मैदान रोड स्थित निगम भवन की सभी दुकानों को अब भवन खाली करना ही पड़ेगा। नगर आयुक्त ने मामले की सुनवाई के बाद सभी 29 दुकानदारों को दो अगस्त तक भवन खाली कर निगम प्रशासन को सूचित करने को कहा है। ऐसा नहीं करने के बाद निगम सभी को अवैध कब्जाधारी घोषित करते हुए स्वयं भवन को खाली करा लेगा और उस पर हुए खर्च की वसूली संबंधित दुकानदार से की जाएगी। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि सशक्त स्थायी समिति के फैसले के आलोक में जर्जर हो चले भवन को ध्वस्त कर वहां प्रस्तावित नए मार्केट में उन सभी दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से यहां हैं। वे आवंटन के लिए आवेदन देंगे तो उनके आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। बताते चलें कि तिलक मैदान रोड स्थित निगम का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चला है। इसलिए निगम ने अभियंताओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर भवन को परित्यक्त घोषित कर दिया है। निगम ने उनको पहले भी भवन को खाली करने का निर्देश दिया था। लेकिन इसके विरुद्ध वे न्यायालय की शरण में चले गए थे। न्यायालय ने उनके पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला लेने को कहा था। न्यायालय के फैसले के बाद निगम के सभी दुकानदारों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। निगम द्वारा वहां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मार्केट का निर्माण किया जाना है। इसलिए इन दुकानों को खाली कराना जरूरी हो गया है।

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