रंगदारी के लिए धमकाने का आरोपित गिरफ्तार

सदर थाने की पुलिस ने सुस्ता में पांच लाख रुपये रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकानदार के निर्माणाधीन मकान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 01:28 AM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 01:28 AM (IST)
रंगदारी के लिए धमकाने का आरोपित गिरफ्तार
रंगदारी के लिए धमकाने का आरोपित गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर : सदर थाने की पुलिस ने सुस्ता में पांच लाख रुपये रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकानदार के निर्माणाधीन मकान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मनियारी सुस्ता माधोपुर के कृष्णा राय के रूप में हुई है। उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करने के बाद आरोपित की तलाश की जा रही थी। इस बीच सूचना मिली कि आरोपित भगवानपुर इलाके में आया हुआ है। इस पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि पूर्व में वह चोरी की ट्रक खरीद बिक्री में भी शामिल रहा है। हाल ही में वह जेल से छूटकर आया है। इसके बाद रंगदारी मांगने का मामला उस पर दर्ज किया गया था। बता दें कि भोला कुमार के निर्माणाधीन घर को आरोपितों ने जेसीबी से गिरा दिया था। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपित को दबोच लिया। अन्य आरोपितों पर भी नकेल कसने की कवायद चल रही है।

सात साल से कम सजा वाले आरोपितों को थाने से दें जमानत

कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए सात साल से कम सजा के मामले के आरोपितों को थाने से जमानत दिया जाएगा। इसको लेकर एसएसपी जयंत कांत ने निर्देश दिया है। कहा है कि सात साल से कम सजा वाले सामान्य केस के आरोपित को थाने से जमानत देने का डीएसपी स्तर के अधिकारी निर्देश देंगे। इसके बाद थाने के द्वारा इसका पालन किया जाएगा। हालांकि संपत्ति मूलक गंभीर मामलों के आरोपित अगर सात साल के अवधि के तहत आते हैं तो उसे जेल भेजा जाएगा। कहा गया है कि हाल के दिनों में गिरफ्तार कई आरोपितों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह निर्देश दिया गया है।

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