शिवहर में अब एक दिन के अंतराल पर खुलेगी दुकानें, डीएम ने जारी की गाइडलाइन

मांस मछली सब्जी अंडा और फल की दुकानों का संचालन होगा रोजाना छह बजे सुबह से दो बजे दिन तक संचालन डीएम सज्जन राजशेखर ने जारी की गाइडलाइन- 25 फीसद कर्मियों के साथ होगा सरकारी कार्यालयों का संचालन धार्मिक स्थल स्कूल और कोचिंग तथा निजी कार्यालयों पर रोक बरकरार

By Murari KumarEdited By: Publish:Wed, 02 Jun 2021 04:23 PM (IST) Updated:Wed, 02 Jun 2021 04:23 PM (IST)
शिवहर में अब एक दिन के अंतराल पर खुलेगी दुकानें, डीएम ने जारी की गाइडलाइन
श‍िवहर के डीएम ने जारी क‍िया गाइडलाइन । जागरण

शिवहर, जासं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में लाकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जिले में नई गाइडलाइन प्रभावी हो गई है। पूर्व में जारी गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। इसके तहत बाजार और दुकान खुलने का समय सुबह छह से दोपहर दो बजे तक कर दिया गया है। इसके तहत अब एक दिन के अंतराल पर दुकानें खुलेगी। इसके लिए बुधवार, शुक्रवार, रविवार और मंगलवार का दिन तय किया गया है। हालांकि, खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि उपकरण, मांस, मछली, अंडा, फल और सब्जी की दुकानें रोजाना सुबह छह से दोपहर दो बजे तक खुली रहेगी।

आठ जून तक जिले के तमाम निजी क्षेत्र के कार्यालय, माल, जिम, पार्क, सिनेमाघर और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, 25 फीसद कर्मी के साथ सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू होगा। हालांकि, निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी समारोह में पूर्व का आदेश जारी रहेगा। शादी समारोह में 20 लोग ही भाग ले सकेंगे। जबकि, सभी प्रकार के धार्मिक स्थल पूर्ववत बंद रहेंगे। डीएम सज्जन राजशेखर ने अधिकारियों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र में व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा एसडीओ को दिया है। जबकि, प्रखंडों में इसकी जिम्मेदारी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को दी गई है। डीएम ने आम जनता से भी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। डीएम ने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने, मास्क का उपयोग और दो गज की दूरी का पालन करने तथा टीकाकरण कराने की अपील की है।

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