मुजफ्फरपुर में एमएसकेबी बालिका उवि से नहीं हटा अतिक्रमण, अवमाननावाद दायर
महिला शिल्प कला भवन बालिका उच्च विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर पटना हाईकोर्ट में अवमाननावाद दायर किया गया है।
मुजफ्फरपुर। महिला शिल्प कला भवन बालिका उच्च विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर पटना हाईकोर्ट में अवमाननावाद दायर किया गया है। नगर थाना निवासी अमरेश कुमार ने यह वाद दायर किया है। इसमें राज्य के मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य एवं प्रधान सचिव और डीएम को प्रतिवादी बनाया गया है। मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दिसंबर में आदेश पारित किया था। इसमें आदेश पारित होने की तिथि से तीन माह के अंदर विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा था। करीब सात माह बीत जाने के बाद भी इसका पालन नहीं होने पर यह अवमानना वाद दायर किया गया है। कोरोना के कारण नहीं हटा सका था अतिक्रमण
खासमहाल की जमीन पर उक्त जमीन का निर्माण किया गया है। उच्च विद्यालय के लिए 4.13 और मध्य विद्यालय के लिए 0.37 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है। इसके अलावा कालेज के लिए 5.18 एकड़ जमीन भी लीज पर दी गई है। प्रशासनिक लापरवाही से इन संस्थानों की जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। इससे स्कूल और कॉलेज आने वालीं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती रहती हैं। इस मामले में कार्रवाई को लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से पिछले 20 वर्षों से पुलिस और प्रशासन को पत्राचार किया जाता रहा, मगर इसका कोई फायदा नहीं मिला। याचिका दायर होने पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया था। जारी आदेश में अतिक्रमण हटाने के साथ ही शैक्षणिक संस्थान की जमीन की चहारदीवारी से घेराबंदी करते हुए शपथपत्र देने को कहा था। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी कर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी थी, मगर कोरोना के कारण इसपर अमल नहीं हो सका था। वाद दायर करने वाले अधिवक्ता संतोष ठाकुर ने कहा कि अतिक्रमणकारियों में बड़े नाम होने के कारण प्रशासन कार्रवाई करने से हिचक रहा है।