कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन कल से, बगहा में 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

Bihar Panchayat Election-2021 बगहा एक प्रखंड में आज से शुरू होगा नामांकन जिला परिषद के लिए अनुमंडल में नामांकन की व्यवस्था संपूर्ण प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी सीसीटीवी से भी निगरानी की हुई है व्यवस्था अनाधिकृत प्रवेश वर्जित ।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 05:42 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 05:42 PM (IST)
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन कल से, बगहा में 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू
नामांकन को लेकर प्रखंड परिसर में की गई बैरिकेड‍िंंग। जागरण

पश्चिम चंपारण (बगहा), जासं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अनुमंडल के बगहा एक प्रखंड में इस चरण में चुनाव होना है, सो नामांकन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन दो स्थलों पर होगा। बगहा एक प्रखंड परिसर में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिए नामांकन होगा। जबकि जिला परिषद सदस्य पद के लिए अनुमंडल कार्यालय में नामांकन की व्यवस्था रहेगी। दोनों कार्यालयों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां किसी भी व्यक्ति के अनाधिकृत रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचेंगे। संपूर्ण कागजातों के बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो, इसके लिए मौके पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था रहेगी। इसके साथ सीसीटीवी से भी निगरानी होगी। एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा ने शुक्रवार की संध्या पहर अंतरिम रूप से नामांकन के तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बगहा एक बीडीओ कुमार प्रशांत से कई ङ्क्षबदुओं पर जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिए। एसडीएम ने अनुमंडल कार्यालय में नामांकन की तैयारियों की भी समीक्षा की। अधीनस्थ कर्मियों को निर्देश दिया कि नामांकन अवधि तक पहुंचने वाले हर प्रत्याशी का नामांकन सुनिश्चित कराएं। बता दें कि बगहा एक प्रखंड के अधीन कुल 24 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में मुखिया, सरपंच, पंच, पंसस व वार्ड सदस्य के 800 से अधिक पद हैं। जबकि जिला परिषद के तीन पदों पर चुनाव होना है। नामांकन 25 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच होगा।

आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य 

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने से संबंधित या किसी न्यायालय में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र भी शपथ के रूप में देना होगा। अभ्यार्थियों के बारे में सूचनाएं प्रपत्र क तीन एवं प्रपत्र ख तीन में शपथ पत्र के रूप में भी देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिला, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ देना होगा। प्रत्याशी और प्रस्तावक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

- पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता तैयारी की गई है। नामांकन के दौरान कार्यालय परिसर में सुरक्षाबल की तैनाती रहेगी। अनाधिकृत रूप से भीड़ इक_ा करने वाले बख्से नहीं जाएंगे।- दीपक कुमार मिश्रा, एसडीएम, बगहा।

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