Muzaffarpur News: शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के दायरे से हटेंगी तंबाकू उत्पाद की दुकानें

प्रभारी डीएम ने कहा तंबाकू के दुष्परिणामों से बच्चों और अवयस्कों को बचाना आवश्यक है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाय। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 08:46 AM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 08:46 AM (IST)
Muzaffarpur News: शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के दायरे से हटेंगी तंबाकू उत्पाद की दुकानें
तंबाकू के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन चलाएगा सघन अभियान। फाइल फोटो

मुजफ्फरपुर, जासं। जिले में तंबाकू उत्पाद की दुकानें शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के दायरे में नहीं रहेंगी। प्रभारी डीएम व डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने इन दुकानों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। समाहरणालय के सभागार में कार्यशाला के दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए। सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) और जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित की गई थी।

प्रभारी डीएम ने कहा तंबाकू के दुष्परिणामों से बच्चों और अवयस्कों को बचाना आवश्यक है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाय। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा. शिवशंकर को निर्देश दिया कि कोटपा की घारा-4 के अनुपालन के लिए इसका दीवार लेखन कराया जाए। सभी सरकारी कार्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तंबाकू उत्पाद के बोर्ड नहीं लगाने पर दंडात्मक करवाई होगी। थोक एवं खुदरा विक्रेता बिना बोर्ड के तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे।

मालूम हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गेटस-टू के सर्वे में बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों में कमी आई है। यह आंकड़ा 53.5 फीसद से घट कर 25.9 फीसद हो गया है। सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने कोटपा-2003 की प्रविधानों की विस्तृत जानकारी दी। तंबाकू नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी डा. शिव शंकर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उक्त कार्यशाला में डीपीआरओ कमल ङ्क्षसह, सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार चौधरी, मनोज कुमार झा, डीपीएम वीपी वमां, एनसीडी सेल के जिला वित्तीय सह लाजिस्टिक सलाहकार ङ्क्षप्रस कुमार, सदर अस्पताल के अधीक्षक आदि ने हिस्सा लिया।  

अस्पताल के आसपास गुटखा, खैनी बेचने पर वसूला जुर्माना

मुजफ्फरपुर : एसकेएमसीएच परिसर में गुटखा व तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। दो दुकानदारों से आर्थिक दंड वसूला गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि सुधार नहीं हुुआ तो आगे सख्ती होगी।

एसकेएमसीएच परिसर में दो दुकानों की जांच की गई। अहियापुर थाना प्रभारी बीके सिंह ने कोटपा कानून की दुकानदारों को जानकारी दी। साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी शैक्षणिक व चिकित्सकीय संस्थान के सौ मीटर के दायरे में कोई भी दुकानदार गुटखा, खैनी, सिगरेट, गुल आदि कोई भी नशा का सामान नहीं बेच सकता है। इसका एसकेएमसीएच परिसर व उसके आसपास के सभी दुकानदारों को पूरा ध्यान देना है। यह पहली चेतावनी है इसीलिए सिर्फ 200 रुपये जुर्माना लगाया गया है। आगे इसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डा.रविकांत सिंह ने कहा कि इस परिसर में दो अस्पताल और एक शिक्षण संस्थान है। परिसर में कोटपा कानून का पालन नहीं होना तथा गुटखा व नशा का सामान यहां मिलता है यह गलत है। उनका संस्थान कैंसर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुटखा, खैनी की बिक्री को जब तक बंद नहीं किया जाएगा कैंसर खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दुकानदारों व वहां पर पहुंचे ग्राहक को कैंसर के भयानक परिणाम के प्रति जागरूक किया।

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