Muzaffarpur: तीन माह के लिए बहाल मानवबल को हटाने का मामला पहुंचा कोर्ट, सरकार को अब देना होगा जवाब
Muzaffarpur health newsकोरोना महामारी से रोकथाम को लेकर तीन माह के लिए बहाल मानव बल को समय से पहले हटाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच ्गया है। 60 मानव बल की ओर से अधिवकता सुधीर कुमार ओझा ने हाई कोर्ट में दायर किया वाद।
मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी से रोकथाम को लेकर तीन माह के लिए बहाल मानव बल को समय से पहले हटाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच ्गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। ये जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि 60 लोगों की ओर से उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर किया है। इसमें राज्य सरकार के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारी व सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को मुख्य विपक्षी बनाया है।
अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने उनकी दलील सुनने के बाद रिट को स्वीकार कर लिया है। दो सप्ताह के अंदर सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मानवबल की ताकत से पिछले तीन दिन पहले मेगा टीकाकरण अभियान में बिहार में जिला दूसरे स्थान पर आया। कोरोना काल में जान पर खिलवाड कर सबने काम किया। तीन माह के लिए बहाली थी तो उतने दिन काम करने दिया जाता।