Muzaffarpur: लीची की तुड़ाई एवं मार्केटिंग में लॉकडाउन की नहीं आएगी बाधा

रात में भी लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए लीची की होगी लोडिंग-अनलोडिंग। डीडीसी की अध्यक्षता में निर्णय कई स्तरों से जारी होंगे पास लीची मुजफ्फरपुर नाम से बनेगी वेबसाइट। कृषि कार्य के लिए श्रमिकों के आवागमन पर लॉकडाउन के दिशा-निर्देश में रोक नहीं है।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 11:22 AM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 11:22 AM (IST)
Muzaffarpur: लीची की तुड़ाई एवं मार्केटिंग में लॉकडाउन की नहीं आएगी बाधा
लॉकडाउन से संबंधित पदाधिकारियों को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है।

मुजफ्फरपुर, जासं। लॉकडाउन में लीची की फसल बाजार लाने और बाहर भेजने को लेकर संकट पैदा हो गया था। इस संकट को दूर करने के लिए शुक्रवार को डीडीसी डॉ. सुनील कुमार झा की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें कहा गया कि कृषि कार्य के लिए श्रमिकों के आवागमन पर लॉकडाउन के दिशा-निर्देश में रोक नहीं है, मगर शाम छह बजे के बाद इसमें परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए डीडीसी ने बाग से लीची की तुड़ाई, उसे मंडियों तक पहुंचाने, उसकी पैकेजिंग, लोङ्क्षडग-अनलोडिंग, परिवहन आदि कार्य लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए करने को लेकर निर्देश दिए। इसके लिए लॉकडाउन से संबंधित पदाधिकारियों को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया। पेपर की कमी से पैकेजिंग में परेशानी बैठक में यह बात सामने आई कि लीची की पैकिंग के लिए बॉस पेपर की जरूरत होती है। इसकी आपूर्ति जहां से होती है, लॉकडाउन के कारण यह उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके लिए डीएम के स्तर से निदान की बात कही गई।

लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष की अनुशंसा पर जारी होगा पास

डीडीसी ने बताया कि जिला के अंदर या अंतर जिला आवागमन के लिए उद्यान के सहायक निदेशक को डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया है। यहां परेशानी है कि जिले के व्यापारी सूचीबद्ध नहीं हैं। इस कारण पास का दुरुपयोग हो सकता है साथ ही अव्यवस्था भी हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष की अनुशंसा पर पास जारी करने की व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया। लीची मुजफ्फरपुर के नाम से वेबसाइट विकसित करने के लिए डीआइओ को अधिकृत किया गया। पास के लिए यहां ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

ये भी होगी व्यवस्था

- नेशनल परमिट वाले ट्रांसपोर्टर के कार्यालय बंद होने से व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी एवं दो व्यक्ति को लीची के निर्बाध विपणन के लिए पास जारी किया जाए। सहायक निदेशक, उद्यान ने जानकारी दी कि यह आदेश डीएम की ओर से जारी है।

- सीमावर्ती राज्यों में छोटी गाडिय़ों से लीची भेजने के लिए आरटीओ से परिवहन पास बनवाने की जिम्मेदारी जिला कृषि पदाधिकारी को दी गई।

- अन्य राज्यों से आए व्यापारियों के लिए डीएम के स्तर से पास जारी किया जाएगा।

- नो इंट्री में शहर से वाहन को पार कराने के लिए पास की व्यवस्था भी जिला कृषि पदाधिकारी और सहायक निदेशक उद्यान को दिया गया।

- जिले के सभी लोडिंग प्वाइंट को चिह्नित कर उसकी सूची बिहार लीची उत्पादक संघ को उपलब्ध कराने को कहा गया। 

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