मुजफ्फरपुर: सरैया सीओ व अन्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद

इसे सरैया थाना के रेपुरा उर्फ रामपुर विश्वनाथ गांव के अरुण कुमार ने दाखिल किया है। सभी पर ठगी व धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इसे सुनवाई पर रखा है। इसके लिए तीन अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 08:05 AM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 08:05 AM (IST)
मुजफ्फरपुर: सरैया सीओ व अन्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद
जमीन के दाखिल-खारिज में 50 हजार रुपये मांगने का आरोप।

मुजफ्फरपुर, जासं। सरैया अंचल के अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, हलका नंबर-दो के राजस्व कर्मचारी नवल श्रीवास्तव व उसके पुत्र छोटे श्रीवास्तव के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को एक परिवाद दाखिल किया गया है। इसे सरैया थाना के रेपुरा उर्फ रामपुर विश्वनाथ गांव के अरुण कुमार ने दाखिल किया है। सभी पर ठगी व धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इसे सुनवाई पर रखा है। इसके लिए तीन अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। 

परिवाद में ये लगाए आरोप

परिवाद में अरुण कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके पूर्वजों की जमीन के बंटवारा को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया गया था। पट्टीदार से संधि के आधार पर इसका निष्पादन किया गया। उन्होंने दाखिल खारिज के लिए आनलाइन आवेदन किया। इसके बाद वह अंचलाधिकारी व अंचल निरीक्षक से उनके कार्यालय कक्ष में जाकर मिले। दोनों ने हलका के राजस्व कर्मचारी नवल श्रीवास्तव से मिलकर प्रतिवेदन समर्पित कराने की सलाह दी। इस पर वह सदर थाना के भगवानपुर फरदो मोहल्ला स्थित आवास पर जाकर राजस्व कर्मचारी से मिले। उन्होंने बताया कि उनका बेटा छोटे श्रीवास्तव हलका नंबर-दो का काम देखता है। उससे मिलकर काम करा लें। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब छोटे श्रीवास्तव से मिले तो उसने दोनों पट्टीदारों से 50 हजार रुपये की मांग की। इसकी शिकायत उन्होंने अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी से मौखिक रूप से की। सभी ने ऊपर तक रुपये पहुंचाने की बात कही। इसी बीच राजस्व कर्मचारी ने उसके पट्टीदार से 25 हजार रुपये की ठगी कर ली। उससे कहा कि जब तक 50 हजार रुपये नहीं दोगे दाखिल-खारिज नहीं होगा। विरोध पर उसे धक्का मारकर अपने आवास से भगा दिया।

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