मुजफ्फरपुर : कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी से रंगदारी मांगने व मारपीट के आरोपितों को अग्रिम जमानत

एसकेएमसीएच में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल भवन निर्माण करा रही एसएस शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मामला। सामने आई अहियापुर पुलिस की लापरवाही कोर्ट में पेश की एक साल पुरानी केस डायरी। कोर्ट ने थानाध्यक्ष व केस के आइओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का दिया आदेश।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 08:33 AM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 08:33 AM (IST)
मुजफ्फरपुर : कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी से रंगदारी मांगने व मारपीट के आरोपितों को अग्रिम जमानत
एसएस शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी से पांच लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी।

मुजफ्फरपुर, जासं। एसकेएमसीएच में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल भवन निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी पंकज चौधरी से रंगदारी मांगने व मारपीट करने के आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत पुलिस की लापरवाही से मिली है। पुलिस ने कोर्ट में जो केस डायरी प्रस्तुत की, वह एक साल पुरानी थी। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। अहियापुर थानाध्यक्ष व आइओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है। 

यह है मामला

पिछले साल एसएस शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी से पांच लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। उसने इस संबंध में अहियापुर थाना में चार नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें रसुलपुर गांव के बिकाऊ सहनी, उसके दामाद, धर्मेद्र सहनी व संजय सहनी शामिल है। एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी सुमनजी झा को इस कांड का आइओ बनाया गया। चारों आरोपितों की ओर जिला जज के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई। जिला जज ने इसकी सुनवाई के लिए एडीजे-प्रथम राकेश कुमार मालवीय के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इसकी सुनवाई को लेकर एडीजे-एक के कोर्ट ने अहियापुर पुलिस से अद्यतन केस डायरी पेश करने का आदेश दिया, लेकिन बार-बार नोटिस व शोकाज के बाद भी कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं की गई। 13 जुलाई को अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ही कोर्ट के निर्देश पर पीठ लिपिक ने अहियापुर थानाध्यक्ष के मोबाइल पर काल किया। उन्हें बताया गया कि केस डायरी नहीं भेजने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केस डायरी लेकर केस के आइओ कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ही पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में पांच पन्ने की केस डायरी पेश की। यह केस डायरी एक साल पुरानी थी। कोर्ट ने चारों आरोपितों को अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली।

कोर्ट ने जताई नाराजगी, विभागीय कार्यवाही का आदेश 

एडीजे-एक के कोर्ट ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर अहियापुर थानाध्यक्ष व कांड के आइओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया। इसके लिए आइजी गणेश कुमार व एसएसपी जयंतकांत को अग्रिम जमानत की अर्जी पर आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है।  

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