Marriage permission during Lockdown: शादी के लिए नहीं, गाड़ियों के लिए आवेदन जरूरी
Application for marriage permission during lockdown कल यानी 05 मई से पूरे बिहार में पूर्ण लॉकडाउन है। इस दौरान जिनकी शादी पहले से तय हो रखी है। वे परेशान हैं कि इसके लिए अनुमति कहां से हासिल करें। सबकुछ यहां जानें...
मुजफ्फरपुर, ऑनलाइन डेस्क। Application for marriage permission during lockdown: आपदा समूह की बैठक के बाद चार मई को सीएम नीतीश कुमार ने सूबे में 05 से 15 मई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके अगले दिन यानी पांच मई को वे एक बार फिर जनता से मुखातिब हुए और शादी समारोहों को फिलहाल टाल देने की एक भावुक अपील की। इसके बाद से इंटरनेट मीडिया व अन्य सूचना स्रोतों के माध्यम से एक अफवाह फैल गई कि राज्य सरकार ने शादियों पर पाबंदी लगा दी है। जिन्हें मजबूरी में यह आयोजन करना ही है उन्हें इसकी अनुमति लेनी होगी। इससे परेशान लोग विभिन्न माध्यमों से यह जानना चाह रहे हैं कि बिहार लॉकडाउन 2021 में शादी करने के लिए अनुमति आवेदन पत्र कहा दें? किससे अनुमति लें और कैसे?
(2/2) कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी-विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन, जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं, को यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा।
दरअसल, राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए ही लॉकडाउन की घोषणा की है। देखा यह जा रहा है कि शादी जैसे समारोहों में गाइडलाइंस से अधिक लोग जुट रहे हैं। मानक की अनदेखी होने के कारण वे संक्रमित हो जा रहे हैं। इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने राज्य की जनता से ट्वीट करते हुए अपील की थी, कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी-विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन, जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं, को यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा।
सीएम की इस अपील के बाद इंटरनेट मीडिया से एक संशय को कुछ लोगों ने बढ़ावा दिया कि सरकार ने शादियों पर प्रतिबंध लगा दी है। वे लोग जिनकी शादियां लॉकडाउन की अवधि में पहले तय थीं, परेशान हो गए। उन्होंने पहले से बैंड-बाजे, कैटरिंग, गाड़ियां, टेंट वालों को एडवांस व रिश्तेदारों को निमंत्रण दे रखा है। ऐसे ही परेशान लोग विभिन्न माध्यमों से यह जानना चाह रहे हैं कि यदि शादी करने के लिए अनुमति ही लेनी है तो कहां से ली जाए? किन्हें आवेदन दिया जाए?
गौरतलब है कि राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइंस में शादी व श्राद्ध पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हां, उसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या जरूर तय कर दी गई है। शादी के लिए 50 व श्राद्ध के लिए 20। तात्पर्य यह कि अनुमति हासिल करने के लिए परेशान लोग अपने मन से यह संशय दूर कर लें कि सरकार ने शादी पर रोक लगाई है। 50 लोगों के साथ अनुमति है। जहां तक सीएम की अपील का संबंध है ताे उन्होंने स्वैच्छिक रूप से इसे टालने के लिए कहा है। एक तथ्य और स्पष्ट करना यहां जरूरी है। शादी के लिए तो अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन शादी में जो गाड़ियां उपयोग में लाई जाएंगी, उसके लिए ई पास जरूरी होगा। ई पास के लिए serviceonline.gov.in पर जाकर आवेदन देना होगा। इसके लिए जरूरी सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद जिले के अंदर के लिए एसडीओ और जिले या राज्य से बाहर जाने के लिए एडीएम ई पास ऑनलाइन ही जारी करेंगेे।