Madhubani panchayat chunav: चुनाव में जीत मिलने के बावजूद मुखिया बनने को लेकर आपत्ति जता रहे कुछ संगठन
मुखिया पद के लिए शपथ ग्रहण पर एमएसयू की तरफ लग रही रोक। बीडीओ को आवेदन दे शपथ ग्रहण पर रोक लगाने एवं उचित कार्रवाई की मांग। अपने आवेदन में निर्वाचित मुखिया के भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त होने का आरोप लगा निर्वाचन पर उठाया सवाल।
मधुबनी, जासं। अंधराठाढ़ी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज महरैल क्षेत्र संख्या 17 से नवनिर्वाचित मुखिया के विरुद्ध शुक्रवार को एमएसयू ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन दिया है। अपने आवेदन ने एमएसयू ने नवनिर्वाचित मुखिया प्रबोध झा के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। साथ ही बीडीओ से उनके शपथ ग्रहण पर रोक लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच का आग्रह किया है। बीडीओ रामनाथ कुमार ने मामले की उचित जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अपने आवेदन में एमएसयू के अजय झा, मिहिर ठाकुर और दीपक मिश्र ने आरोप लगाया है कि नवनिर्वाचित मुखिया के खिलाफ कई तरह की धाराओं में जांच चल रही है। पटना हाईकोर्ट में भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
पूर्व में वे इंटर काउंसिल में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पद पर पदस्थापित थे। इसी बीच किसी भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अपने आरोप में एमएसयू ने ये भी कहा है कि पंचायती राज कानून में यह प्रावधान है की किसी भी सरकारी सेवा से बर्खास्त व्यक्ति किसी भी चुनाव में अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। आवेदनकर्ता ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि ऐसे व्यक्ति प्रखंड में चुनाव लड़ कर जीत जाते हैं। भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति मुखिया निर्वाचित हो गया है। अपने आवेदन में एमएसयू ने आग्रह किया गया है अब मामले की जांच होने तक उनके शपथ ग्रहण पर रोक लगाया जाए। एमएसयू ने प्रशासन से जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस बाबत नवनिर्वाचित मुखिया प्रबोध झा ने बताया कि सारे आरोप गलत, बेबुनियाद और स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित हैं। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।