मधुबनी: पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के भत्ता मद में मिले 5.44 करोड़

पंचायती राज विभाग ने जारी किया आवंटन आदेश। जिस कारण नियत मासिक भत्ता के लिए महीनों से इंतजार कर रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है।

By Ajit kumarEdited By: Publish:Sat, 20 Feb 2021 12:50 PM (IST) Updated:Sat, 20 Feb 2021 05:30 PM (IST)
मधुबनी: पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के भत्ता मद में मिले 5.44 करोड़
मासिक भत्ता का भुगतान सीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा।

मधुबनी, जासं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अच्छी खबर है। इनके नियत मासिक भुगतान के लिए पंचायती राज विभाग ने राशि आवंटित कर दिया है। जिस कारण नियत मासिक भत्ता के लिए महीनों से इंतजार कर रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। राशि आवंटित होने के बाद अब पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत मासिक भत्ता भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

पंचायती राज विभाग ने जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए पांच करोड़ 43 लाख 75 हजार 600 रुपये आवंटित कर दिया गया है। इस आवंटित राशि के जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला पार्षद, पंचायत समितियों के प्रमुख एवं उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरियों के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को लंबित नियत मासिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला पार्षदों को नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए 9.42 लाख रुपये आवंटित किया गया है। जबकि, पंचायत समितियों के प्रमुख एवं उप प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों के नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए 49.68 लाख रुपये आवंटित किया गया है। वहीं, ग्राम पंचायतों के मुखिया, उप-मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए दो करोड़ 42 लाख 32 हजार 800 रुपये आवंटित किया गया है। जबकि, ग्राम कचहरियों के सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों के नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए भी दो करोड़ 42 लाख 32 हजार 800 रुपये आवंटित किया है। उक्त राशि आवंटित करने के संबंध में पंचायती राज विभाग ने अनुश्रवण पदाधिकारी कल्पना कुमारी के हस्ताक्षर से आवंटनादेश उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जारी कर दिया है।

बैंक खाता में किया जाएगा नियत मासिक भत्ता का भुगतान

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों के लिए आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को बनाया गया है। जबकि, ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों के लिए आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को बनाया गया है। पदधारकों एवं प्रतिनिधियों को नियत मासिक भत्ता का भुगतान सीएफएमएस के माध्यम से पदधारकों एवं प्रतिनिधियों के बैंक खाता में किया जाएगा। उक्त आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एवं विगत वर्षों के लिए पूर्व निर्धारित दर पर किया जाएगा।

नियत मासिक भत्ता दर :

- जिला परिषद अध्यक्ष -12 हजार रुपये प्रतिमाह

- जिला परिषद उपाध्यक्ष एवं प्रमुख - 10 हजार रुपये प्रतिमाह

- पंचायत समिति के उप प्रमुख - पांच हजार रुपये प्रतिमाह

- मुखिया, सरपंच एवं जिला पार्षद - 2,500 रुपये प्रतिमाह

- पंचायत समिति सदस्य - एक हजार रुपये प्रतिमाह

- उप मुखिया एवं उप सरपंच - 1,200 रुपये प्रति माह

- ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच - पांच सौ रुपये प्रतिमाह 

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