बिस्कुट व्यवसायी हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास

नगर थाने के बालूघाट निवासी बिस्कुट व्यवसायी ओमप्रकाश अग्रवाल हत्याकांड में दोषी सूरज कुमार (30) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 03:02 AM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 03:02 AM (IST)
बिस्कुट व्यवसायी हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास
बिस्कुट व्यवसायी हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास

मुजफ्फरपुर : नगर थाने के बालूघाट निवासी बिस्कुट व्यवसायी ओमप्रकाश अग्रवाल हत्याकांड में दोषी सूरज कुमार (30) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शिवशंकर पथ का निवासी है। उसे कुल 70 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। चार साल पहले के मामले के सत्र-विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय वीरेंद्र कुमार ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने साक्ष्य पेश किया। उन्होंने आठ गवाहों की कोर्ट में गवाही कराई।

बाइक सवार दो अपराधियों ने की थी हत्या : घटना सात अप्रैल 2017 की रात आठ बजे की है। नगर थाना के दुर्गास्थान के निकट अपनी दुकान बंद कर ओमप्रकाश अग्रवाल बाइक से बालूघाट स्थित घर पहुंचे। उनके हाथ में रुपये से भरा झोला था। घर का दरवाजा खोलने के लिए बाइक का हार्न बजाया। जब तक अंदर से दरवाजा खुलता तभी बाइक से हेलमेट पहने दो अपराधी वहां पहुंचे। उनके हाथ से झोला छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर गोली मार दी। वे वहीं गिर गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। घर के अंदर से उनके भाई नीरज अग्रवाल भी बाहर आए। गंभीर स्थिति में उन्हें एक निजी नर्सिग रूम में ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नीरज अग्रवाल के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस की जांच में सूरज कुमार की इस कांड में संलिप्तता सामने आई। जांच के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध 15 जुलाई 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

हत्या व लूटपाट की धारा में दोषी को सुनाई गई सजा : कोर्ट ने इस मामले में सत्र-विचारण के बाद सूरज को भादवि की दो धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इसमें भादवि की धारा-302 (हत्या) में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। भादवि की धारा- 394 (लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाना) में दस साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माने को छोड़कर दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।

घटना के बाद अखाड़ाघाट रोड में जमकर हुआ था बवाल : घटना के अगले दिन आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। अखाड़ाघाट रोड में कृष्णा टाकिज के निकट टायर जला कर सड़क जाम कर दिया। तत्कालीन पुलिस पदाधिकारियों के आश्वासन पर तब सड़क जाम समाप्त हुआ था।

chat bot
आपका साथी