समस्तीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपित के ल‍िए तय की आजीवन कारावास की सजा

Samastipur Crime न्यायाधीश ने दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पाड़ गांव निवासी दिलीप पासवान को भादवि की धारा 376 (2) में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 06:41 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 06:41 PM (IST)
समस्तीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपित के ल‍िए तय की आजीवन कारावास की सजा
समस्‍तीपुर में नाबाल‍ि‍ग से दुष्‍कर्म । प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

समस्तीपुर, जासं। व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पास्को विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को दुष्कर्म व पास्को एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई की । न्यायाधीश ने दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पाड़ गांव निवासी दिलीप पासवान को भादवि की धारा 376 ( 2 ) में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई । वहीं एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई । इसके अलावा धारा 324 में भी दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड और धारा 342 में दोषी पाते हुए एक वर्ष सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई । इसमें कुल एक लाख छह हजार रुपये अर्थदंड की राशि देनी है । अर्थदंड की राशि 90 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया ।

न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार पीडि़ता के पिता ने दलसिंहसराय थाना में कांड संख्या 168/2016 दिनांक 7 मई 2016 को दर्ज कराया था । इसमें उक्त आरोपित पर 7 मई 2016 की रात्रि में एक शादी समारोह से भोज खाकर लौटने के क्रम में पुत्री के साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में फैसला सुनाया । इसमें विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा ।

महिला पुलिस के साथ चैट‍िंग करने में युवक गिरफ्तार

शिवाजीनगर । प्रखंड के रजौर रामभद्रपुर गांव के सुबोध झा के पुत्र आशीष कुमार को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है । बताया जा रहा है कि बेतिया के साखी थाना में पदस्थापित महिला कांस्टेबल के मोबाइल पर शुक्रवार को चैङ्क्षटग करने के आरोप में बेतिया पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है । युवक के विरुद्ध हथौड़ी थाना केस नंबर 136/2021 दर्ज किया गया है ।

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