पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: विशेष सीबीआइ कोर्ट ने आरोपित सोनू की जमानत अर्जी खारिज की

विशेष कोर्ट ने कहा आरोपित हत्याकांड में संलिप्त। अब तक इस मामले में 96 गवाहों में से 22 ने दी गवाही। छह आरोपित जेल में बंद पांच मुजफ्फरपुर में तो एक भागलपुर जेल में। आरोपित सोनू के अधिवक्ता ने कहा- आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में करेंगे अपील।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sun, 28 Nov 2021 08:24 AM (IST) Updated:Sun, 28 Nov 2021 08:24 AM (IST)
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: विशेष सीबीआइ कोर्ट ने आरोपित सोनू की जमानत अर्जी खारिज की
पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना संक्रमण से दिल्ली के अस्पताल में हो चुकी मौत। फाइल फोटो

मुजफ्फरपुर, जासं। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित सोनू कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी सीबीआइ विशेष कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने खारिज कर दी है। उसकी ओर से 30 सितंबर को विशेष कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। 25 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद विशेष कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा था। सोनू की ओर से उसके अधिवक्ता शरद सिन्हा ने अर्जी पर विशेष कोर्ट में बहस की। वहीं सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक शशि विश्वकर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट का आदेश आने के बाद सोनू के अधिवक्ता ने बताया कि इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। 

जमानत देने पर भाग सकता आरोपित व गवाहों को कर सकता प्रभावित

आरोपित सोनू कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश में विशेष कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 96 गवाह हैं। अब तक 22 गवाहों की गवाही दर्ज हुई है। आरोपित की संलिप्तता राजदेव रंजन हत्याकांड में है। जमानत पर रिहा करने से वह भाग सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

छह आरोपित जेल में बंद

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में छह आरोपित जेल में बंद हैं। इसमें मुजफ्फरपुर जेल में सोनू कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, रोहित कुमार व रिषु कुमार हैं। वहीं अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां भागलपुर जेल में है। इस कांड के एक आरोपित को कोर्ट ने किशोर घोषित कर उसके मामले की सुनवाई के लिए किशोर न्याय परिषद को भेज दिया। वहीं तिहाड़ जेल में बंद आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की एक मई को कोरोना संक्रमण से दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।

ये है मामला

13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच पहले पुलिस ने की। बाद में इस सीबीआइ को जांच सौंपी गई। सीबीआइ ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। 

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