Journalist Rajdev Ranjan Murder Case: गवाह पेश करने को लेकर सीबीआइ ने कोर्ट से मांगा समय
बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील थी कि लंबे समय से सीबीआइ की ओर से गवाह पेश नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में गवाही की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। दोनों को सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआइ को अगला गवाह पेश करने की अनुमति दे दी है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Journalist Rajdev Ranjan Murder Case: पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अगला गवाह पेश करने को लेकर सीबीआइ ने समय देने की प्रार्थना की है। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक वीके सिंह बुधवार को एमपी/एमएलए के विशेष कोर्ट व एडीजे-तीन वीरेंद्र कुमार के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बचाव पक्ष की अर्जी का जबाव दिया। पिछली तारीख को बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें गवाही को बंद करने की प्रार्थना की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील थी कि लंबे समय से सीबीआइ की ओर से गवाह पेश नहीं किए जा रहे हैं और आरोपित जेल में बंद है। ऐसे में गवाही की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआइ को अगला गवाह पेश करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए 25 नवंबर को तारीख मुकर्रर की है। इस मामले के आरोपित तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की तकनीकी खराबी के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य पांच आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट के समक्ष पेशी कराई गई।
17 की हो चुकी है गवाही
इस मामले में सीबीआइ अब तक 17 गवाहों को विशेष कोर्ट में पेश कर चुकी है। कोरोना संकट व लॉकडाउन के कारण गवाही की प्रक्रिया रुक गई थी। सीबीआइ की ओर से कहा गया है कि वह गवाह पेश करने को लेकर तैयार है। बस उसे कुछ समय चाहिए।
यह है मामला
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच पहले पुलिस और बाद में सीबीआइ ने की। सीबीआइ ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। बाद में इसमें एक आरोपित को कोर्ट ने किशोर घोषित कर दिया।