सीतामढ़ी में पब्लिसिटी स्टंट भर साबित होकर रह गया ट्रैफिक सुधार वाला जाइंट ऑर्डर

सीतामढ़ी में इधर-उधर से जैसी मर्जी हो रही वाहनों की आवाजाही नियमों से अनजान हैं वाहन चालक मेहसौल चौक से आजाद चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर ऑटो व बस सुबह से शाम तक लगते दिखते ।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Fri, 23 Jul 2021 07:37 PM (IST) Updated:Fri, 23 Jul 2021 07:37 PM (IST)
सीतामढ़ी में पब्लिसिटी स्टंट भर साबित होकर रह गया ट्रैफिक सुधार वाला जाइंट ऑर्डर
सीतामढ़ी के मेहसौल चौक पर जाम से जूझते शहरवासी। जागरण

सीतामढ़ी, जासं। 23 अप्रैल को डीएम-एसपी का एक जाइंट ऑर्डर निकला, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए उसमें लागू की गई व्यवस्था का जिक्र था। मगर, आदेश कागज में सिमटकर रह गया। सुधार की उम्मीद में तीन माह गुजर गए। पुलिस प्रशासन एक कदम भी आगे चल पाया होता तो तसल्ली होती। ट्रैफिक कंट्रोल की मॉनीटङ्क्षरग के लिए एएसआइ रविरंजन को ट्रैफिक इंचार्ज बनाया गया।

ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चार पीटीसी कांन्सटेबल, चार हवलदार और 44 पुलिस व होमगार्ड के जवान भी तैनात हुए। ट्रैफिक रुट को नए सिरे से लागू करते हुए हिदायत दी गई कि उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना होगा। काश! आदेश पर अमल हो पाता। ट्रैफिक की बदइंतजामी से जान सांसत में है। कोई प्रमुख चौक-चौराहा ऐसा नहीं, जहां जाम न लगता हो। अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हैं। बैंक हो या अस्पताल, बस अड्डा, अवैध पार्किंग का नजारा आम है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या से सड़कों पर लोड काफी है। कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान व कार्यालय खुले हैं। उनमें पार्किंग की व्यवस्था शायद ही कहीं की गई हो। अधिकतर मकान सड़क के किनारे आम रास्ता का अतिक्रमण कर खड़े हैं। नए पुलिस कप्तान हरकिशोर राय ने योगदान के साथ ही यातायात व्यवस्था को सु²ढ़ बनाने के लिए पहल की। जिससे उम्मीद जाग उठी। मगर, नतीजा ढाक के तीन पात साबित होकर रह गया। सीतामढ़ी शहर में सभी तरह के वाहनों के आवागमन का नए सिरे से रूट निर्धारण हुआ था।

नई व्यवस्था में वाहनों की आवाजाही के लिए ऐसे हुआ था रूट का निर्धारण

1. मुजफ्फरपुर की ओर से आने वाले बस, ट्रक, ट्रैक्टर व अन्य व्यावसायिक वाहनों को बड़ी बाजार चौक से प्रात: 8:00 बजे से संध्या 8:00 बजे तक शहर में प्रवेश करने पर रोक लगी थी। केवल आकास्मिक सेवा से संबंधित वाहन, निजी चार पहिया वाहन, दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा को इन रास्तों से शहर में प्रवेश करने की अनुमति थी।

2. मुजफ्फरपुर एवं सोनबरसा, परिहार, सुरसंड एवं पुपरी की ओर से आने वाले बस, ट्रक, ट्रैक्टर, व्यावसायिक वाहनों को आजाद चौक से प्रात: 8:00 बजे से संध्या 8:00 बजे तक शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। केवल आकस्मिक सेवा से संबंधित वाहन, निजी चार पहिया वाहन तथा दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा को इन रास्तों से शहर में प्रवेश करने की अनुमति थी।

3. सोनबरसा, परिहार, सुरसंड, पुपरी की ओर से आने वाले बस, ट्रक, ट्रैक्टर, व्यावसायिक वाहन, हुसैना, अमघट्टा रोड, बड़ी बाजार होते हुए अथवा कांटा चौक, लगमा, बड़ी बाजार होते हुए बाईपास बस स्टैंड में आ सकते थे।

4. जिन बसों को सोनबरसा, भुतही, पुपरी आदि स्थानों पर जाना होगा उन्हें कारगिल चौक, नाहर चौक, बड़ी बाजार चौक होकर गंतव्य को जाना था।

5. मुजफ्फरपुर की ओर से आने वाले बस, ट्रक, ट्रैक्टर, व्यावसायिक वाहनों को बड़ी बाजार, मधुबन, चकमहिला होते हुए बाइपास बस स्टैंड में प्रवेश करने की अनुमति थी।

6. शिवहर की ओर से आने वाले बस, ट्रक, ट्रैक्टर, व्यावसायिक वाहन, निजी चार पहिया एवं तीन पहिया वाहन आंबेडकर चौक तक आ सकेंगे तथा आंबेडकर चौक से आगे शहर में प्रवेश नहीं करना था। केवल आकस्मिक सेवा से संबंधित वाहन, दोपहिया वाहनों के इन रास्तों से शहर में प्रवेश करने की अनुमति थी।

7. रीगा, मेजरगंज की ओर से आने वाले निजी चार पहिया एवं तीन पहिया वाहनों को जानकी स्थान चौक से शहर में प्रवेश करने पर रोक लगी थी। रीगा, मेजरगंज की ओर से आने वाले निजी चार पहिया एवं तीन पहिया वाहन आंबेडकर चौक, पासवान चौक, कारगिल चौक, मेहसौल चौक होते हुए शहर में प्रवेश कर सकते थे।

8. पासवान चौक से वासुश्री चौक होते हुए भी निजी चार पहिया वाहन शहर में प्रवेश कर सकते थे। ङ्क्षकतु इन वाहनो को महंत साह चौक से मेहसौल चौक की ओर घूमने की अनुमति नहीं थी। ये वाहन जानकी स्थान की ओर जा सकते थे।

9. जानकी स्थान चौक से शहर की ओर केवल आकस्मिक सेवा से संबंधित वाहन, दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा को आने-जाने की अनुमति थी।

10. मेहसौल चौक से निजी चार पहिया वाहन, दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा को शहर की ओर जाने की अनुमति थी।

11. सरकारी बस स्टैंड से खुलने वाली सरकारी बसें मेहसौल चौक, कारगिल चौक, डुमरा होते हुए जाना था। बाहर से आने वाली सरकारी बसें कांटा चौक, आजाद चौक होते हुए सरकारी बस स्टैंड में आतीं।

12. बाईपास बस स्टैंड से खुलने वाली बसें कारगिल चौक, साहू चौक, नाहर चौक, शांति नगर चौक, शंकर चौक, बड़ी बाजार होते हुए पूर्व की भांति जा सकती थी। किसी भी परिस्थिति में ये बसें मेहसौल चौक, आजाद चौक होते हुए आने पर रोक।

13. मेहसौल ओपी के सामने स्थित पुरानी बस स्टैंड में लगने वाली बसों का आवागमन रात्रि 8:00 बजे से प्रात: 8:00 बजे तक ही मान्य, जो मेहसौल चौक, कारगिल चौक, नाहर चौक, शांति नगर चौक, आदि स्थानों से होते हुए आ जा सकते थे। मेहसौल चौक से आजाद चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर कोई भी ऑटो या बस प्रात: 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक नहीं लगाने को कहा गया था।

14. मेहसौल चौक से आजाद चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर लगने वाली ऑटो रिक्शा, स्टेशन परिसर स्थित स्टैंड से खुलती या बाजार समिति अथवा सरकारी बस डिपो के पास से खुलेगी और अपने गंतव्य स्थान तक जाती।

15. स्टेशन के पास सीतायन होटल के नजदीक लगने वाली निजी बसें बाईपास स्थित बस स्टैंड से खुलनी थी।

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