मधुबनी में कोरोना संक्रमितों के शवों को श्मशान तक ले जाने को उपलब्ध कराया जाएगा शव वाहन

डीएम ने मृत व्यक्तियों के शवों का नियमानुसार अंत्येष्टि किए जाने का दिया आदेश शवदाह स्थलों या अन्य किसी भी स्थान पर मृत व्यक्तियों के शवों को बिना जला हुआ या अधजला या बिना दफनाया हुआ नहीं छोड़ा जाए शवदाह स्थलों एवं नदी घाटों की पुलिस बल करेंगे गश्ती

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 03:37 PM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 03:37 PM (IST)
मधुबनी में कोरोना संक्रमितों के शवों को श्मशान तक ले जाने को उपलब्ध कराया जाएगा शव वाहन
मधुबनी में श्मशान घाट तक ले जाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा वाहन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

मधुबनी, जासं। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मृत व्यक्तियों के शवों की अंत्येष्टि किए जाने के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में डीएम ने जिले के सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को पत्र भेजा है। इस पत्र में डीएम ने जिक्र किया है कि वर्तमान में कोरोना महामारी के व्यापक दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार समय-समय पर मृत व्यक्तियों के शवों की समुचित अंत्येष्टि के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हैं। लेकिन सरकारी स्पष्ट दिशा-निर्देश के बाद भी कभी-कभी लावारिश शव पाया जाता है, जो चिंता का विषय है। इस स्थिति की पुरनावृत्ति नहीं होने के लिए मृत व्यक्तियों के शवों के अंत्येष्टि के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। डीएम ने सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों सहित अन्य सभी मृत व्यक्तियों के शवों का विधिवत अंत्येष्टि सुनिश्चित किया जाए।

शवों का विधिवत अंत्येष्टि संबंधी आवश्यक निर्देश :

- शवदाह स्थलों या अन्य किसी भी स्थान पर मृत व्यक्तियों के शवों को बिना जला हुआ या अधजला या बिना दफनाया हुआ नहीं छोड़ा जाए।

- लावारिस शव पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के उपरांत सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि सुनिश्चित किया जाए।

- कोरोना बीमारी से मृत व्यक्तियों के शवों को शवदाह स्थल, घाटों तक ले जाने के लिए जरूरतमंद परिवारों को शव वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

- शवों की अंत्येष्टि के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता यथा-कोरोना मरीजों के शवों या लावारिस शवों का बिना किसी शुल्क के अंत्येष्टि किए जाने, बीपीएल परिवारों के लिए कबीर अंत्येष्टि अनुदान दिए जाने आदि का समुचित निरीक्षण एवं लाभुकों को इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित कराया जाए।

- सभी सरकारी एवं प्राइवेट चिकित्सा अस्पतालों जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, से समन्वय स्थापित कर शवों का नियमानुसार प्रबंधन करवाते हुए पूर्ण अंत्येष्टि प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाए।

- उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी शवदाह स्थलों, घाटों पर पुलिस बल, गृहरक्षक या चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाए।

- शवदाह स्थलों एवं नदी घाटों की पुलिस बल द्वारा गश्ती सुनिश्चित कराया जाए।

- मृत व्यक्तियों के शवों की सम्मानपूर्वक पूर्ण अंत्येष्टि किए जाने के लिए सभी प्रकार के माध्यमों का सहारा लेते हुए आमजनों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।

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