दरभंगा में सरकारी अभिलेख गबन के आरोप में नौ तत्कालीन दारोगा पर प्राथमिकी दर्ज

Darbhanga दर्ज प्राथमिकी में बिरोल अनुमंडल के एक तत्कालीन एसडीपीओ भी शामिल लंबित कांडों की समीक्षा में वर्ष 2001 से लेकर अब तक 22 कांडों का नहीं मिला कोई अभिलेख वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 02:16 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 02:16 PM (IST)
दरभंगा में सरकारी अभिलेख गबन के आरोप में नौ तत्कालीन दारोगा पर प्राथमिकी दर्ज
दरभंगा में सरकारी अभ‍िलेख गबन का दारोगा पर आरोप। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

दरभंगा, जासं। लहेरियासराय थाने के नौ तत्कालीन दारोगा पर सरकारी अभिलेख गबन करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे 2001 से लेकर अब तक 22 कांडों पर कुंडी मारकर बैठे नौ अनुसंधान दारोगा की मुश्किलें बढ़ गई है । कार्रवाई की जद में बिरौल के एक तत्कालीन एसडीपीओ भी शामिल हैं । हालांकि, उनके नाम की चर्चा प्राथमिकी में नहीं की गई है । यह लिखा गया हैं कि कांड संख्या 264/01 के अनुसंधानकर्ता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल के नाम से पुलिस निरीक्षक इंडेक्स में अंतिम दैनिकी संख्या 13 में 24 फरवरी 2009 की तिथि में अंकित है ।

आरोपित किए गए तत्कालीन दारोगा में जगदीश महतो, अबुलेश खां, महानंद यादव, ब्रजेश पाठक, कृष्ण चौधरी, मारकण्डेय ङ्क्षसह, निर्मल राम और डीएन शर्मा का नाम शामिल है । इसमें तत्कालीन दारोगा में जगदीश महतो पर कांड संख्या 202/12 , 214/12 , 286/12 , 292/12 , 447/12 , 461/12 , अबुलेश खां पर कांड संख्या 285/10 , महानंद यादव पर 226/12, ब्रजेश पाठक पर 323/19, 371/19, कृष्ण चौधरी पर कांड संख्या 483/12 , 295/12 , 154/12 , 247/12 , 518/12 , मारकण्डेय ङ्क्षसह पर कांड 266/15, निर्मल राम पर 499/14 और डीएन शर्मा पर 562/13, 354/13, 402/13 और कांड संख्या 245/15 की संचिका गबन करने का आरोप है । कहा गया है कि सभी अनुसंधानकों ने अभी तक संबंधित कांड प्रभार अभी तक नहीं दिया है ।

जबकि, ये लोग स्थानांतरित होकर काफी दिन पूर्व लहेरियासराय थाना से अंयत्र चले गए हैं। इन लोगों को कई बार अलग-अलग मौखिक, टेलीफोन, लिखित रूप से सूचित किया गया । लेकिन, अब तक कांडों का प्रभार अभिलेख सहित नहीं सौंपे हैं। इसे रकारी संपत्ति का दुरुपयोग, गबन तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना आदि मानते हुए सभी तत्कालीन अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध धारा 409 , 353 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है ।

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