Bihar Lockdown Guideline : यदि किसी कारण से जिला व राज्य से बाहर जाने की मजबूरी हो तो वाहन पास के लिए अपनानी होगी यह प्रक्रिया
Bihar Lockdown Guideline इमरजेंसी सेवा के लिए मिलेगा पास। आवेदन के साथ इमरजेंसी से संबंधित कागजात होंगे अनिवार्य।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Bihar Lockdown Guideline : 16 जुलाई से बिहार में शुरू हो रहे लॉकडाउन में जिला व राज्य से बाहर जाने के लिए एक बार फिर निजी वाहनों के लिए पास अनिवार्य किया गया है। इमरजेंसी सेवा के लिए ही वाहन पास मिलेगा। आवेदन के साथ इमरजेंसी से संबंधित कागजात अनिवार्य होंगे। वहीं कमर्शियल वाहन के लिए पास अनिवार्य नही है। जिले के अंदर के लिए भी वाहन पास की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस दौरान सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। उन्हीं विभाग के कर्मी निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं जो ऐसे विभाग में कार्यरत हों जो लॉकडाउन में खुले रहेंगे। इसके लिए उन्हें विभाग द्वारा निर्गत पहचानपत्र पास रखना होगा। डीटीओ रजनीश लाल ने कहा कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही पास दिया जाएगा।
बसों का परिचालन बंद, ऑटो-टैक्सी से सफर
लॉकडाउन की अवधि में सरकारी व निजी बसों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। पथ परिवहन निगम के साथ ही निजी बसें भी पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि ऑटो एवं टैक्सी का परिचालन होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एसएन झा ने कहा कि इमलीचट्टी स्थित डीपो के मुख्यद्वार को बंद कर दिया गया है। सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि अधिकतर बस संचालकों ने बुधवार से ही बसों का परिचालन बंद कर दिया। इससे परिवहन व्यवसाय काफी प्रभावित होगा।