Coronavirus : क्या आपने घर से निकलते वक्त मास्क पहनने की आदत डाल ली, यदि नहीं, तो हो सकती यह सजा

Coronavirus के बढ़ते मामले को देख सख्त हुआ जिला प्रशासन। बगैर मास्क घर से बाहर निकलने पर देना होगा 50 रुपये जुर्माना।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sun, 05 Jul 2020 01:41 PM (IST) Updated:Sun, 05 Jul 2020 01:41 PM (IST)
Coronavirus : क्या आपने घर से निकलते वक्त मास्क पहनने की आदत डाल ली, यदि नहीं, तो हो सकती यह सजा
Coronavirus : क्या आपने घर से निकलते वक्त मास्क पहनने की आदत डाल ली, यदि नहीं, तो हो सकती यह सजा

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने को जिला प्रशासन ने नियमों का पालन कराने के लिए कमर कस ली है। साथ ही मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर मास्क निकलना धारा 188 के तहत दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इसके तहत 50 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा।

मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने के निर्देश

डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह विभाग बिहार के आदेश के आलोक में अनलॉक टू के तहत सबके लिए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों की अलग-अलग टीम गठित की है। डीएम ने चार टीमें बनाई हैं। पहली टीम की जिम्मेदारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रविशंकर व नगर थाने के अवर निरीक्षक गौतम कुमार साह को सौंपी गई है।

टीम की हर जगह होगी नजर

वहीं, दूसरी टीम में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ब्रज भूषण कुमार व अहियापुर थाने के सहायक अवर निरीक्षक हिमांशु शेखर झा और तीसरी टीम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कामता प्रसाद व सदर थाने के सहायक अवर निरीक्षक गौरी शंकर ठाकुर को शामिल किया है। तीनों टीमें मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल के बाजार, दुकानों, शॉपिंग माल और बस, टैक्सी व ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन पर नजर रखेंगी।

डीएम ने दंडात्मक कार्रवाई के दिए निर्देश

वहीं, पश्चिमी अनुमंडल की टीम में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह व काजीमुहम्मदपुर थाने के अवर निरीक्षक मो. नसीम अंसारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएम ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने इस बाबत डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को पत्र भेजकर मास्क की जांच व नियम तोडऩे वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह सख्ती से लागू होगा। 

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