समस्‍तीपुर में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजायाफ्ता आरोपित गौरव दोषमुक्त

Samastipur News पटना उच्च न्यायालय से बरी का आदेश मिलते ही शुक्रवार को मंडल कारा से किया गया रिहा मंडल कारा से निकलने के बाद समर्थकों ने फूल माला पहनाकर किया भव्य स्वागत पंचायत चुनाव में सहभागिता का किया आग्रह।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 06:49 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 06:49 PM (IST)
समस्‍तीपुर में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजायाफ्ता आरोपित गौरव दोषमुक्त
जेल से रिहा होने पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौरव व अन्य। जागरण

समस्तीपुर, जासं। समस्तीपुर जिले विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंडी तारा में हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काटने वाले गौरव कुमार राय शुक्रवार मंडल कारा से रिहा किया गया। वह लगभग आठ वर्ष तक जेल में रहा। मंडल कारा के मुख्य द्वार के समीप समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही पंचायत चुनाव में सहभागिता का आग्रह किया। इससे पूर्व 22 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त करते हुए बरी करने का आदेश जारी किया था। पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए आरोपित गौरव को बरी करने का आदेश दिया था। जिसके बाद पत्र जारी किया गया था।

शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय से आदेश की प्रति उप कारा रोसड़ा भेजा गया। जहां से पत्र पुन: मंडल कारा अधीक्षक को भेज दिया गया। इसके बाद मंडल कारा से रिहा किया गया। गौरव ने बताया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह एवं न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किया। इसमें मृतक के पिता ने आरोप लगाया था कि 26 मई 2013 को जब उसका बेटा घर में सो रहा था तभी आरोपित ने उसे आवाज देकर बाहर बुलाया और गोली मार दी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट समस्तीपुर ने आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसे आरोपित ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। खंडपीठ ने मामले के अवलोकन करने के बाद अभियोजन साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास पाते हुए आरोपित को दोष मुक्त कर दिया।

आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज

उजियारपुर। अंगारघाट थाना क्षेत्र के हरपुर रेवाड़ी में पंचायत चुनाव प्रचार संबंधित सामग्री सार्वजनिक स्थान पर लगे होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष प्रेमप्रकाश आर्य ने बताया कि हरपुर रेवाड़ी निवासी विनोद राय का पुत्र नीतीश कुमार का पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 28 के भावी प्रत्याशी के रूप में पोस्टर लगे होने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी सरकारी संपत्ति विरुपन अधिनियम की धारा के तहत की गई है।

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