मधुबनी में मास्क व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन कराने को उड़नदस्ता दल का गठन
जिले में अनुमंडल से लेकर थाना स्तर पर गठित किया गया उड़नदस्ता दल। सार्वजनिक स्थानों एवं सार्वजनिक वाहनों में कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित कराने का आदेश। मास्क या फेस कवर का सही तरीके से उपयोग नहीं करने वालों का कटेगा चालान।
मधुबनी, जासं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में भीड़भाड़ वाले एवं सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक वाहनों आदि में सुरक्षात्मक उपाय, मास्क का उपयोग एवं दो गज शारीरिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए अनुमंडल स्तर से लेकर थाना स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अमित कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्य प्रकाश के हस्ताक्षर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि एसडीओ एवं मुख्यालय डीएसपी के दिशा-निर्देश में भीड़भाड़ वाले स्थलों जैसे फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर लोगों के जमावड़े को नियंत्रित करने, सार्वजनिक स्थलों एवं सार्वजनिक वाहनों में कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों, दो गज शारीरिक दूरी एवं मास्क का उपयोग संबंधी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल स्तर से लेकर थाना स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है।
उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त किए गए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को डीएम और एसपी ने आदेश दिया है कि संबंधित एसडीओ एवं पुलिस उपाधीक्षक के दिशा-निर्देश में जांच कर आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। डीएम एवं एसपी ने आदेश दिया है कि जांच के दौरान आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दोषी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। फेस मास्क या फेस कवर से नाक-मुंह को समुचित तरीके से नहीं ढ़कने वाले व्यक्ति से चालान के माध्यम से निर्धारित राशि वसूली करें। इससे संबंधित दैनिक रिपोर्ट संबंधित एसडीओ को समर्पित करना है।
उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अपने विभागीय वाहन का उपयोग करेंगे। विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित एसडीओ उड़नदस्ता दल को वाहन उपलब्ध कराऐंगे। उड़नदस्ता दल के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति का भार पुलिस केंद्र के परिचारी प्रवर को सौंपा गया है। डीएम एवं एसपी ने जिले के सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के लिए गठित उड़नदस्ता दल से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दिशा-निर्देश देते हुए अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। अपरिहार्य स्थिति में उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के स्थान पर आवश्यकतानुसार अन्य पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगेे।
एसडीओ एवं एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन उड़नदस्ता दल से प्राप्त रिपोर्ट को समेकित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। डीएम एवं एसपी ने उक्त आदेश को अगले आदेश तक प्रभावी किया है। थाना स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल में बीडीओ, सीओ, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को दंडाधिकारी के रुप में एपं थानाध्यक्षों, ओपी अध्यक्षों और पुलिस अवर निरीक्षकों को पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।