मधुबनी में मतदान दल का गठन करने से पहले जारी किया जाएगा प्रथम नियुक्ति पत्र

मतदान एवं मतगणना कर्मियों को एक साथ निर्गत किया जाएगा नियुक्ति पत्र जिन कर्मियों से मतदान कार्य लिया जाएगा उन्हें मतगणनना से रखा जाएगा मुक्त एक मतदान पदाधिकारी को अधिकतम तीन चरणों में किया जा सकता प्रतिनियुक्त महिला कर्मी नहीं बनाई जाएंगी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 04:05 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 04:05 PM (IST)
मधुबनी में मतदान दल का गठन करने से पहले जारी किया जाएगा प्रथम नियुक्ति पत्र
मधुबनी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

मधुबनी, जासं। पंचायत आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशिक्षण विवरणी के साथ कार्मिकों को प्रथम नियुक्ति पत्र का तामिला करा दिया जाएगा। इस प्रकार बिना मतदान दल का गठन किए ही प्रथम नियुक्ति पत्र जारी कर कार्मिकों को तामिला करा दिया जाएगा। प्रथम नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए प्रेक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। प्रथम नियुक्ति पत्र में कर्मी को आवंटित विशिष्ट क्रमांक (यूनिक सिरियल नंबर), कर्मी जिस रुप में नियुक्त किया जाएगा वह पदनाम (पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी) और कर्मी को दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षणों की तिथियां, समय एवं स्थल का विवरण का उल्लेख किया जाएगा। मतदान एवं मतगणना कर्मियों को नियुक्ति पत्र एक साथ निर्गत किया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना कार्य कराए जाने के कारण ऐसा किया जाएगा। जिन कर्मियों को मतदान दल में शामिल किया जाएगा उन कर्मियों को मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

प्रथम नियुक्ति पत्र में ही रहेगा तीनों प्रशिक्षण का उल्लेख 

मतदान कर्मियों के नियुक्ति पत्र में जोनल दंडाधिकारी, सेक्टर दंडाधिकारी, पेट्रोङ्क्षलग मजिस्ट्रेट, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी की श्रेणी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में चिह्नित होंगे। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं पांच मतदान पदाधिकारी होंगे। मतदान दल में केंद्र एवं केंद्र सरकार के उपक्रम, राज्य एवं राज्य सरकार के उपक्रम के महिला एवं पुरुष कर्मियों (स्थाई एवं संविदा पर कार्यरत) को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। मतदान कर्मियों के प्रथम नियुक्ति पत्र में तीन प्रशिक्षण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। मतगणना कर्मियों के लिए भी तीन प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। मतदान के लिए चिह्नित कर्मियों को केवल चरणवार मतदान कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मतगणना के लिए चिह्नित कर्मियों को भी केवल चरणवार मतगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मतदान एवं मतगणना कर्मियों के प्रथम नियुक्ति पत्र में ही तीन प्रशिक्षण का उल्लेख होगा। इसमें से दो प्रशिक्षण सभी कर्मियों के लिए प्रथम चरण के मतदान की तिथि से पहले कराए जाने का उल्लेख रहेगा एवं तृतीय प्रशिक्षण योगदान स्थल पर योगदान के दिन दिए जाने का उल्लेख रहेगा।

रैंडमाइजेशन से होगा द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत 

मतदान कर्मियों को लेपल कार्ड निर्गत करना अनिवार्य होगा, जिस पर कार्मिक का पिन नंबर अंकित होगा। निर्धारित फार्मेट में पहचान पत्र भी निर्गत किया जाएगा। मतदान कर्मियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर से निर्गत किया जाएगा। मतदान दल को द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र एनआइसी द्वारा विकसित ऑनलाइन रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। एक मतदान पदाधिकारी को अधिकतम तीन चरणों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। पेट्रोङ्क्षलग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय रैंडमाइजेशन भी पुरुष मतदान कर्मियों के शर्तों के आधार पर ही किया जाएगा। पेट्रोङ्क्षलग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर में महिला कर्मी नहीं लगाए जाएंगे।

बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर निलंबन एवं प्राथमिकी 

द्वितीय नियुक्ति पत्र में चरण, प्रखंड, योगदान स्थल, तिथि एवं समय अंकित रहेगा। इस स्थल एवं तिथि को ही तृतीय नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। द्वितीय रैंडमाइजेशन के बाद मतदान कार्य से कर्मी अलग नहीं हो सकता है। तृतीय रैंडमाइजेशन द्वारा मतदान दलों का मतदान केंद्रों से टैङ्क्षगग किया जाएगा। पेट्रोङ्क्षलग मजिस्ट्रेट को पीसीसीपी के साथ टेङ्क्षगग किया जाएगा। मतदान दलों एवं पेट्रोङ्क्षलग मजिस्ट्रेट का तृतीय रैंडमाइजेशन मतदान तिथि से 72 घंटा पूर्व किया जाएगा। जिस मतदान दल के सदस्य बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए अनुपस्थित रहेंगे तो उनके विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

chat bot
आपका साथी