निर्वाचन आयोग ने महापौर के रिक्त पद पर चुनाव के प्रस्ताव को ठुकराया

फिलहाल नगर निगम में महापौर के रिक्त पद पर चुनाव का मामला अटक गया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 07 Aug 2021 02:35 AM (IST) Updated:Sat, 07 Aug 2021 02:35 AM (IST)
निर्वाचन आयोग ने महापौर के रिक्त पद पर चुनाव के प्रस्ताव को ठुकराया
निर्वाचन आयोग ने महापौर के रिक्त पद पर चुनाव के प्रस्ताव को ठुकराया

मुजफ्फरपुर : फिलहाल नगर निगम में महापौर के रिक्त पद पर चुनाव का मामला अटक गया है।

महापौर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में नगर पालिका अधिनियम का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि निर्धारित करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आयोग ने जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्ताव की कापी लौटा दी है और प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय से जवाब मांगा है। आयोग की इस कार्रवाई से महापौर पद पर नजर लगाए उम्मीदवारों को अब लंबा इंतजार करा पड़ सकता है।

24 जुलाई को महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी। इसमें महापौर सुरेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। आयोग का कहना है कि बैठक में भाग लेने के लिए पार्षदों को जो सूचना भेजी गई थी उसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 का पालन नहीं किया गया था। अधिनियम के तहत सभी पार्षदों को बैठक की सूचना 72 घंटे पूर्व दी जानी थी, लेकिन निगम के पांच पार्षदों को यह सूचना निर्धारित समय के बाद दी गई। जिन पार्षदों को समय पर सूचना नहीं दी गई उनमें वार्ड सात की पार्षद सुषमा देवी, वार्ड 13 की पार्षद सुनीता भारती, वार्ड 14 के पार्षद रतन शर्मा, वार्ड 16 के पार्षद पवन राम एवं वार्ड 17 के पार्षद विकास कुमार शामिल है। आयोग ने बैठक की कार्यवाही पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। आयोग का पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त से इस संबंध में जवाब तलब किया है। आयोग के इस कार्रवाई से फिलहाल महापौर चुनाव कुछ दिनों के लिए टल गया है। अब नगर आयुक्त के जवाब के बाद आयोग फिर से चुनाव को लेकर निर्णय लेगा।

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