बालिका गृह कांड : ब्रजेश ठाकुर समेत 17 आरोपितों की न्यायिक हिरासत तीन दिसंबर तक बढ़ी

पटियाला जेल से ब्रजेश की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी। 13 बेउर व तीन आरोपित मुजफ्फरपुर जेल में बंद हैं।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Mon, 19 Nov 2018 07:57 PM (IST) Updated:Mon, 19 Nov 2018 07:57 PM (IST)
बालिका गृह कांड :  ब्रजेश ठाकुर समेत 17 आरोपितों की न्यायिक हिरासत तीन दिसंबर तक बढ़ी
बालिका गृह कांड : ब्रजेश ठाकुर समेत 17 आरोपितों की न्यायिक हिरासत तीन दिसंबर तक बढ़ी

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन ङ्क्षहसा मामला का मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पटियाला जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेशी कराई गई। इस मामले में न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल में बंद रोजी रानी, रवि रोशन व विकास कुमार सहित 13 आरोपितों व मुजफ्फरपुर जेल में बंद ब्रजेश के रिश्ते के मामा रामानुज ठाकुर, सफाईकर्मी कृष्णा राम व गौरव कुमार मोटू की भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन दिसंबर तक बढ़ा दी है। सभी को उसी दिन कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।

मधु की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआइ में बेचैनी

मधु की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआइ बेचैन है। पिछले दिनों उसकी गिरफ्तारी को लेकर सीबीआइ ने झंझारपुर स्थित उसकी चचेरी बहन के घर पर भी छापेमारी की थी। दो दिन पहले शहर के मेंस ब्यूटी पार्लरों पर भी छापेमारी की गई। पार्लरों की संचालिकाओं व महिला कर्मियों से सीबीआइ ने मधु के संबंध में पूछताछ की थी। उसे शक है कि बालिका गृह की लड़कियों को बाहर भेजने में मधु की खास भूमिका रही है। सीबीआइ उसे बालिका गृह व ब्रजेश की वह खास राजदार मान रही है।

रोजी रानी की जमानत अर्जी खारिज

बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी की जमानत अर्जी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी है। वे चार अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सीबीआइ ने उसे 20 सितंबर को गिरफ्तार कर 21 से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। उसकी ओर से दाखिल जमानत की अर्जी पर उसके अधिवक्ता केडी मिश्रा ने कोर्ट में बहस की। उन्होंने उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने की कोर्ट से प्रार्थना की। जबकि सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक बीके सिंह ने इसका विरोध किया।

रवि रोशन की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी पूरी : न्यायिक हिरासत में जेल में बंद बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन की तीसरी जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस अर्जी के विरुद्ध जवाब देने के लिए सीबीआइ की ओर से समय की मांग की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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