एक बार फिर 30 अक्टूबर को होगा महापौर सुरेश कुमार की कुर्सी का फैसला

एक बार फिर महापौर सुरेश कुमार की कुर्सी का फैसला 30 अक्टूबर को होगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Oct 2021 02:03 AM (IST) Updated:Sat, 23 Oct 2021 02:03 AM (IST)
एक बार फिर 30 अक्टूबर को होगा महापौर सुरेश कुमार की कुर्सी का फैसला
एक बार फिर 30 अक्टूबर को होगा महापौर सुरेश कुमार की कुर्सी का फैसला

मुजफ्फरपुर : एक बार फिर महापौर सुरेश कुमार की कुर्सी का फैसला 30 अक्टूबर को होगा। शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने बैठक की तिथि तय कर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को नगर निगम बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए पत्र सौंपा। इस पर नगर आयुक्त ने बैठक की अधिसूचना जारी कर दी। बैठक 30 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे से मिठनपुरा स्थित आडिटोरियम में होगी। नगर आयुक्त ने पार्षदों को बैठक में भाग लेने के लिए सूचना भेजनी शुरू कर दी है।

महापौर के खिलाफ 25 पार्षद 11 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। पार्षदों ने उनके कार्यालय कर्मी को प्रस्ताव की कापी सौंप थी। साथ ही महापौर के कार्यालय कक्ष पर भी इसकी कापी चस्पा की थी। निबंधित डाक से भी उनके आवासीय पता पर प्रस्ताव की कापी भेजी थी। इसके बाद भी महापौर द्वारा बैठक नहीं बुलाए जाने पर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने बैठक बुलाई है।

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महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षद : उपमहापौर मानमर्दन शुक्ला, वार्ड 23 के पार्षद राकेश कुमार सिन्हा, 28 के राजीव कुमार पंकू, 17 के विकास कुमार, 45 के शिव शंकर महतो, 30 की सुरभि शिखा, 47 की गीता देवी, दो की गायत्री चौधरी, सात की सुषमा देवी, 31 की रूपम कुमारी, नौ के एनामुल हक, 48 के मो. हसन, 25 के संतोष कुमार शर्मा, 10 के अभिमन्यु चौहान, 29 की रंजू सिन्हा, 35 की आभा रंजन, 36 की प्रियंका शर्मा, 38 की शबाना परवीन, 18 की संजू देवी, 42 की अर्चना पंडित, 14 के रतन शर्मा, 33 की रेशमी आरा, 24 की शोभा देवी, 34 की सालेहा खातून और वार्ड 16 के पार्षद पवन राम।

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महापौर पर ये लगाए आरोप

- आटो टिपर एवं डस्टबिन खरीदारी घोटाले में आरोपित हैं महापौर

- नगर निगम बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाने में लापरवाही

- महापौर की अक्षमता से शहर में जलजमाव और नारकीय हालात

- प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में शहर पिछड़ा

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जुलाई में आए प्रस्ताव में हार गए थे सुरेश कुमार

मुजफ्फरपुर : इससे पहले 12 जुलाई को निगम के 18 पार्षद महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उस समय भी महापौर ने बैठक नहीं बुलाई थी। इस पर प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने नगर आयुक्त के माध्यम से 24 जुलाई को बैठक बुलाई। इसमें हुए मतदान में महापौर सुरेश कुमार हार गए थे। उनके खिलाफ 31 पार्षदों ने मत दिया था। आठ पार्षदों ने उनके समर्थन में वोट किया। एक पार्षद ने वोट नहीं दिया और एक ने बैठक का बहिष्कार किया था।

समय पर बैठक की सूचना नहीं देने पर बच गई थी महापौर की कुर्सी : अविश्वास पर चर्चा को हुई पिछली बैठक को निर्वाचन आयोग ने यह कहते हुए अवैध करार दिया था कि पांच पार्षदों को समय पर सूचना नहीं दी गई थी। निर्वाचन आयोग ने इसके आधार पर आठ अक्टूबर को महापौर की कुर्सी पर सुरेश कुमार को फिर से बहाल कर दिया था।

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