Darbhanga: निजी एंबुलेंस के लिए किराया दर निर्धारित, 50 किलोमीटर तक आना-जाना @1500 रुपये

Darbhanga Private Ambulance Fare Price कोरोना महामारी के दौरान मरीजों के लिए एंबुलेंस सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग दर निर्धारित कर दिए गए हैं। अधिक किराया वसूल करनेवाले लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश।

By Murari KumarEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 09:37 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 09:37 PM (IST)
Darbhanga: निजी एंबुलेंस के लिए किराया दर निर्धारित, 50 किलोमीटर तक आना-जाना @1500 रुपये
निजी एंबुलेंस के लिए किराया दर निर्धारित। प्रतीकात्मक तस्वीर

दरभंगा, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी के दौरान  मरीजों के लिए एंबुलेंस सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग दर  निर्धारित कर दिए गए हैं। एंबुलेंस का दर निर्धारण स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा विस्तृत समीक्षा के बाद किया गया है। तय किया गया है कि एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे।

 समिति की अनुशंसा के आलोक में  नियमों की अनदेखी करने पर द बिहार इपिडेमिक डिजिज, कोविड-19 रेगुलेशन-2021 के तहत प्रदत शक्तियों के आलोक में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।  विभिन्न श्रेणियों के निजी एंबुलेंस के लिए किए गए निर्धारण के मुताबिक छोटी कार के लिए कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए 50 किलोमीटर तक आने-जाने सहित 1500 तथा 50 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देय होगा। छोटी कार (वातानुकूलित) के लिए 50 किलोमीटर तक आने-जाने सहित 1700 रुपये व इससे ज्यादा पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर किराया देय होगा।

 बोलेरो, सुमो सामान्य 50 किलोमीटर आने-जाने सहित 1800 तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित) करिया देय होगा। इसके वातानुकूलित के लिए 50 किलोमीटर तक 2100 रुपये  तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित) देय होगा। मैक्सी, सिटी राईड, विंगर ट्रेवलर एवं समकक्षीय वाहन जो 14 से 22 सीट वाले हैं 50 किलोमीटर के लिए 2500 तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेंगे। जाइलो, स्कॉर्पियो, क्वालिस, ट््वेरा वातानुकूलित के लिए भी यहीं दर लागू होगा। सरकार की ओर से जारी दर के आलोक में जिलाधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

chat bot
आपका साथी