आचार्यश्री की बेटी की मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन से दावा वापसी कोर्ट से मंजूर

Muzaffarpur News 25 नवंबर को दावा वापसी के लिए आचार्यश्री जानकीवल्लभ शास्त्री की बेटी शैलबाला ने कोर्ट में दी थी अर्जी। निराला निकेतन की दो मंजिला मकान व जमीन पर दावा करते हुए वर्ष 2012 में कोर्ट में दाखिल किया था मामला। मंगलवार को अर्जी पर की गई सुनवाई।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 09:21 AM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 09:21 AM (IST)
आचार्यश्री की बेटी की मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन से दावा वापसी कोर्ट से मंजूर
चार्यश्री जानकीवल्लभ शास्त्री की बेटी शैलबाला ने कोर्ट में दी थी अर्जी।

मुजफ्फरपुर, जासं। प्रख्यात साहित्यकार आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री के आवास निराला निकेतन से उनकी बेटी शैलबाला के दावा वापस लेने की अर्जी को सब जज-10 संजीव कुमार के कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 25 नवंबर को उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सब जज के कोर्ट में इस संबंध में अर्जी दाखिल की थी। मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई के लिए सब जज-10 संजीव कुमार के कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है।

यह है मामला : शैलबाला ने वर्ष 2012 में निराला निकेतन स्थित दो मंजिला मकान व परिसर स्थित जमीन व संपत्ति पर दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था। इसमें आचार्यश्री की पत्नी छाया देवी व साले जयमंगल मिश्रा को प्रतिवादी बनाया था। आचार्यश्री के निधन के बाद साहित्यकारों की पहल पर उनके नाम पर ट्रस्ट बनाई गई थी। छाया देवी को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। इसको लेकर भी शैलबाला सवाल उठाई। वह तब से निराला निकेतन की संपत्ति पर अपना दावा जता रही थीं। ट्रस्ट में अपनी उपेक्षा से आहत होकर वह कोर्ट में बटवारा वाद दायर की। शैलबाला ने अर्जी में कहा था कि उनकी उम्र 84 वर्ष से अधिक हो चुकी है। वह अक्सर बीमार रहती हैं। उसे कहीं आने जाने में परेशानी होती है। उन्हें आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अब वह मुकदमा नहीं लडऩा चाहती हैं और इसलिए मुकदमे को वापस लेना चाह रही हैं।

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