कोविड टीकाकरण केंद्र को लेकर विवाद, एससी/एसटी कोर्ट में परिवाद

संतोष कुमार व उनकी पत्नी सुरभि शिखा अन्य चार-पांच अज्ञात लोगों के साथ वहां पहुंचे। उनलोगों ने टीकाकरण केंद्र बंद करने का निर्देश दिया। सभी को उनके घर पर बनाए जाने वाले केंद्र पर टीका लेने को कहा। अनुसूचित जाति के लोगों ने विरोध करते हुए कहा घर दूर है।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 09:30 AM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 09:30 AM (IST)
कोविड टीकाकरण केंद्र को लेकर विवाद, एससी/एसटी कोर्ट में परिवाद
अघोरिया बाजार चौक के पास स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र का मामला।

मुजफ्फरपुर, जासं। कोविड टीकाकरण केंद्र के विवाद को लेकर एससी एसटी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार एसबीआइ की शाखा के पास यह टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। यह परिवाद अघोरिया बाजार चौक के निकट के निवासी सुशील कुमार सिंह ने दाखिल किया है। इसमें उसी मोहल्ला के संतोष कुमार व उनकी पत्नी सुरभि शिखा को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

ये लगाए गए आरोप : परिवाद में सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि अघोरिया बाजार चौक स्थित एसबीआइ की शाखा के पास दो दिनों से कोविड टीकाकरण केंद्र का संचालन किया जा रहा था। बुधवार को भी सुबह करीब 10.30 बजे टीकाकरण करने वाले स्वास्थ्यकर्मी वहां पहुंचे थे। टीका लेने के लिए मोहल्ले के लोग कतार में थे। उसी समय संतोष कुमार व उनकी पत्नी सुरभि शिखा अन्य चार-पांच अज्ञात लोगों के साथ वहां पहुंचे। उनलोगों ने टीकाकरण केंद्र बंद करने का निर्देश दिया। सभी को उनके घर पर बनाए जाने वाले केंद्र पर टीका लेने को कहा। कतार में खड़े अनुसूचित जाति के लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनका घर दूर है। वहां बुजुर्गों व महिलाओं को जाने में परेशानी होगी। इस पर सभी गुस्से में आ गए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित किया। टीकाकरण के लिए पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी भय से भाग खड़े हुए और टीकाकरण का काम बंद हो गया।  

प्रशासन के आदेश की अवहेलना पर दुकानदार को पकड़ा

जासं, मुजफ्फरपुर : कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित मापदंडों के तहत प्रशासन की ओर से विभिन्न सेक्टरों की दुकानें खोलने के लिए दिन व समय तय किया गया है। इसके बाद भी सूतापटटी शीतला गली इलाके में प्रशासन से जारी आदेश की अवहेलना कर कपड़े की दुकान खुली थी। गश्ती के दौरान पुलिस ने दुकान बंद कराकर दुकानदार सुरजीत ङ्क्षसह उर्फ राजू को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में उक्त दुकानदार पर महामारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं हिरासत में लिए गए दुकानदार को थाने से जमानत दे दी गई है।

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