डाकघर के नियमों में बदलाव, पांच से अधिक नन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर भरना होगा जीएसटी
अन्य बैंकों के एटीएम से मेट्रो सिटी में तीन व नन मेट्रो सिटी में पांच फ्री ट्रांजेक्शन के बाद चुकाना होगा आठ रुपये प्लस जीएसटी। एटीएम से निकासी करने वाले डाकघर के ग्राहकों को विभागीय नियमों का जानना जरूरी हो गया है।
समस्तीपुर, जागरण संवाददाता। डाक विभाग ने बचत खाता के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। एटीएम से एक महीने में वित्तीय और गैर वित्तीय लेन-देन की सीमा भी तय कर दी गई है। डाकघर ने अपने बचत खाता के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। इसलिए एटीएम से निकासी करने वाले डाकघर के ग्राहकों को विभागीय नियमों का जानना जरूरी है कि ज्यादा ट्रांजेक्शन पर उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। नया एटीएम कार्ड और पिन का भी शुल्क लगेगा। इन नियमों को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही डाकघर ने एक महीने में एटीएम कार्ड से होने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन की सीमा भी तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब एटीएम से महीने में पांच बार से अधिक नन फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन करने पर हर बार पांच रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा। अन्य बैंकों के एटीएम से मेट्रो सिटी में तीन और नन मेट्रो सिटी में पांच फ्री ट्रांजेक्शन के बाद आठ रुपये प्लस जीएसटी चुकाने होंगे। एटीएम या डेबिट कार्ड का सलाना मेंटनेंस चार्ज 125 रुपये जीएसटी होगा। यह चार्ज 30 सितंबर 2022 तक के लिए लागू किया गया है। डाक अधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि डाकघर की कई योजनाओं में बदलाव किया गया है। नया नियम लागू कर दिया गया है।
एसएमएस अलर्ट के लिए लगेगी राशि
डेबिट कार्ड कस्टमर के मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का भी पैसा लिया जाएगा। इसके मद में डाकघर अपने ग्राहकों से 12 रुपये चार्ज वसूल करेगा। इसमें जीएसटी भी शामिल है। यह शुल्क एक वर्ष के लिए निर्धारित है। इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड खोने की स्थिति नया एटीएम कार्ड लेने के लिए ग्राहकों को 300 रुपये व जीएसटी चुकाना होगा। जबकि एटीएम पिन खोने की स्थिति में इसे दोबारा लेने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। डाकघर शाखा से पिन लेने या फिर डुप्लीकेट पिन बनवाने के लिए 50 रुपये व जीएसटी देना होगा।