अपर्णा सेन सहित 49 बुद्धिजीवियों पर केस मामले की सुनवाई टली

उन्मादी भीड़ की हिसा को लेकर पीएम को पत्र लिखने वाली अभिनेत्री अपर्णा सेन सहित 49 बुद्धिजीवियों के केस के मामले में बुधवार को सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Nov 2019 02:23 AM (IST) Updated:Thu, 14 Nov 2019 06:16 AM (IST)
अपर्णा सेन सहित 49 बुद्धिजीवियों पर केस मामले की सुनवाई टली
अपर्णा सेन सहित 49 बुद्धिजीवियों पर केस मामले की सुनवाई टली

मुजफ्फरपुर। उन्मादी भीड़ की हिसा को लेकर पीएम को पत्र लिखने वाली अभिनेत्री अपर्णा सेन सहित 49 बुद्धिजीवियों के केस के मामले में बुधवार को सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। मामले को लेकर परिवाद दाखिल करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बीमार पत्‍‌नी की इलाज को लेकर समय की देने की मांग करते हुए सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी की सुनवाई के बाद सीजेएम एसके तिवारी ने इसे स्वीकार कर लिया। पुलिस ने मामले को दिया था असत्य करार, की थी अधिवक्ता पर कार्रवाई की अनुशंसा अनुसंधान के बाद पुलिस ने कोर्ट में अंतिम प्रपत्र दाखिल किया था। इसमें आरोपों को असत्य बताते हुए अधिवक्ता के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा-182 व 211 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देने की कोर्ट से प्रार्थना की गई थी। इसके विरुद्ध अधिवक्ता ने कोर्ट में विरोध पत्र दाखिल किया था। इसमें पुलिस पर अनुसंधान में भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। यह है मामला उन्मादी हिंसा को लेकर पीएम को पत्र लिखने में अभिनेत्री अपर्णा सेन समेत 49 फिल्मी कलाकारों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम एसके तिवारी के कोर्ट में 27 जुलाई को परिवाद दाखिल किया था। इसकी सुनवाई के बाद सीजेएम ने सदर थानाध्यक्ष को केस दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए थे। आरोपितों में अभिनेत्री सेन के अलावा अडूर गोपाल कृष्णन, शुभा दुग्गल, सुमित्रा चटर्जी, रेवती, कोंकणा सेन, श्याम बेनेगल, मणिरत्‍‌नम व इतिहासकार रामचंद्र गुहा आदि शामिल हैं।

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : विशेष कोर्ट में न पहुंची सीबीआइ पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट के समक्ष बुधवार को सीबीआइ अधिकारी व गवाह उपस्थित नही हुए। इससे इसकी सुनवाई टाल दी गई। अब 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। विशेष कोर्ट के समक्ष अभियोजन साक्ष्य पेश करने के लिए सीबीआइ मुख्यालय ने पटना की टीम को अधिकृत किया है। यह दूसरी तारीख है जब पटना की सीबीआइ टीम अभियोजन साक्ष्य पेश करने के लिए विशेष कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुई है। पिछली तारीख को सिवान जेल के तत्कालीन लिपिक आमोद कुमार गवाह के रूप में विशेष कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। उस दिन उनकी गवाही दर्ज नहीं हो सकी थी। हालांकि बुधवार को वे भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

यह है मामला : 13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जाच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सासद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल किया था। विशेष सीबीआइ कोर्ट इसे संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल, इस मामले का सत्र-विचारण (एमपी/एमएलए के मामले) के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा है।

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