दीघरा कांड में कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला सहित 13 को मिली जमानत, 54 लोगों पर हुई थी प्राथमिकी

दीघरा कांड 54 लोगों पर हुई थी प्राथमिकी। सभी पर सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन व अधिकारियों से दुव्र्यवहार का आरोप। 54 में से अब तक 30 आरोपितों को मिली जमानत। इससे पहले जमानत पाने वालों में कथित अपहृत किशोरी के पिता भी शामिल हैं।

By Murari KumarEdited By: Publish:Mon, 28 Sep 2020 09:23 PM (IST) Updated:Mon, 28 Sep 2020 09:23 PM (IST)
दीघरा कांड में कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला सहित 13 को मिली जमानत, 54 लोगों पर हुई थी प्राथमिकी
(प्रतीकात्मक तस्वीर) दीघरा कांड में 13 को मिली जमानत

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। दीघरा कांड के विरोध में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने के आरोपित कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला सहित 13 को सोमवार को सीजेएम मुकेश कुमार के कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत पाने वालों में विपुल कुमार, नंदन कुमार झा, ओमप्रकाश शाही, रामकुमार, विनीत कुमार, आलोक कुमार, अनिल कुमार मिश्रा, सत्यम कुमार, नंदकिशोर चौधरी, पंकज कुमार मिश्र, राजीव कुमार व रामाशंकर चौधरी शामिल हैं। सभी ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद जमानत की अर्जी दाखिल की। कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला सहित 11 आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार व सुशील कुमार सिंह ने बहस की। इससे पहले 17 आरोपितों की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। इससे पहले जमानत पाने वालों में कथित अपहृत किशोरी के पिता भी शामिल हैं। 

ये है मामला

तीन सितंबर की रात सदर थाना के दीघरा रामपुर साह गांव में किराना व्यवसायी के घर में कथित डकैती के दौरान उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। इस घटना के विरोध में चार सितंंबर को आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और एनएच जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। 20 सितंबर को मुशहरी सीओ सुधांशु शेखर ने एनएच जाम कर प्रदर्शन व अधिकारियों के साथ दुव्र्यवहार का आरोप लगाते हुए 54 नामजदों व सौ अज्ञात के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस जांच में मामला प्रेम प्रसंग का निकला। पुलिस ने व्यवसायी की पुत्री को दिल्ली के वजीराबाद से मुक्त कराया था। उसके कथित अपहर्ता को भी वहीं से गिरफ्तार किया था। 

chat bot
आपका साथी