मुजफ्फरपुर में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कारावास

करजा थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करके राजस्थान ले जाकर दुष्कर्म मामले में दोषी मो.अजहर अली को अधिकतम 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 09 Jul 2021 07:25 PM (IST) Updated:Fri, 09 Jul 2021 07:25 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कारावास
मुजफ्फरपुर में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कारावास

मुजफ्फरपुर। करजा थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करके राजस्थान ले जाकर दुष्कर्म मामले में दोषी मो.अजहर अली को अधिकतम 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। मामले के सत्र विचारण के बाद एडीजे-सात व विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार ने उसे यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। घटना के समर्थन में उन्होंने सात गवाहों को पेश किया।

ये मिली सजा : विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि दोषी मो.अजहर अली को भादवि की धारा-363 (अपहरण) में पांच साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा है। वहीं, भादवि की धारा-366 ए (दुष्कर्म की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण) में पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। इसके अलावा पाक्सो एक्ट में 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना को छोड़कर सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।

ये है मामला : घटना पांच मार्च 2018 की है। करजा थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी दोपहर तीन बजे घर से गायब हो गई थी। उसके पिता ने पांच मार्च 2018 को करजा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नौ मार्च को किशोरी ने पिता के मोबाइल पर काल की, लेकिन युवक ने मोबाइल छीन लिया। इससे बातचीत नहीं हो सकी। पुलिस ने जब इस नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो राजस्थान में लोकेशन मिला। इसी आधार पर वहां छापेमारी कर पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराया और अपहर्ता अजहर अली को गिरफ्तार किया। कोर्ट के समक्ष बयान में किशोरी ने कहा कि अजहर उसे बहला-फुसलाकर पहले पटना फिर राजस्थान ले गया। वहां किराये के एक कमरे में रखा और दुष्कर्म किया। जांच के बाद पुलिस ने तीन अप्रैल 2018 को विशेष कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था।

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