सब्जी और फल मंडी को खुले जगहों पर स्थानांतरित करें : डीएम

मुंगेर। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से डीएम रचना पाटिल ने सोमवार को सभी बीडीओ एसडीओ प्र

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 09:24 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 09:24 PM (IST)
सब्जी और फल मंडी को खुले जगहों पर स्थानांतरित करें : डीएम
सब्जी और फल मंडी को खुले जगहों पर स्थानांतरित करें : डीएम

मुंगेर। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से डीएम रचना पाटिल ने सोमवार को सभी बीडीओ, एसडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को गृह विभाग बिहार सरकार के अद्यतन आदेश को तत्परता एवं कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी शत प्रतिशत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान को बंद करने का निदेश दिया गया। वहीं, दूसरी ओर अब अपराह्न 06:00 बजे तक ही बाजार की दुकान खुले रहेंगे। इस निर्देश का सबसे सख्ती से अनुपालन कराएं। सभी बीडीओ से उनके यहां बनाये जा रहे कंटेनमेंट जोन के संबंध में प्रस्ताव भेजने का भी कहा गया। पूरे राज्य में रात्रि 09:00 बजे से प्रात: 05 बजे तक क‌र्फ्यू लगा दी गई है। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में बैठ कर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलेवरी रात 09:00 बजे तक ही दिया जाएगा। पब्लिक समारोह पर रोक लगा दी गई है। विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विवाह आयोजन समिति से वर्चुअल मिटिग कर इसे सुनिश्चित कराएंगे। सभी धार्मिक स्थलों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। बाजारों में अल्टरनेट डे के रूप में निश्चित सामानों की दुकानें खोली जाएंगी। इस संबंध में भी प्रस्ताव की मांग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से की गई है। सब्जी एवं फल मंडी को खुले स्थानों पर स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में दंड प्रक्रिया की धारा-144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधों से आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एंबुलेंस आदि पर छूट रहेगी। ई-कॉमर्स की गतिविधियां एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त होगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी। निर्माण कार्यो एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। डीएम ने कहा कि प्राईवेट हॉस्पिटल से समन्वय स्थापित कर एंबुलेंस की उलब्धता का आकलन कर ले। गर्भवती महिलाओं तथा कोरोना संक्रमित मरीजो के लिए एंबुलेंस अलग अलग चिह्नित कर लें। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आईसोलेशन सेंटर के लिए और भी भवन को चिह्नित कर लें।

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